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सोमनाथ को अग्रिम जमानत देने से SC का इनकार, कहा- पहले सरेंडर करें फिर मांगें बेल

सोमनाथ भारती को सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को झटका लगा. कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया. कहा कि पहले सरेंडर करें फिर, बेल मांगें. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शाम साढ़े छह बजे तक सरेंडर करने को कहा है.

aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 28 सितंबर 2015,
  • अपडेटेड 3:20 PM IST

सोमनाथ भारती को सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को झटका लगा. कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया. कहा कि पहले सरेंडर करें फिर, बेल मांगें. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शाम साढ़े छह बजे तक सरेंडर करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी.

सोमनाथ की सारी दलीलें खारिज
सोमनाथ की ओर से वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने दलील दी कि एक परिवार टूटने की कगार पर है. अग्रिम जमानत दी जाए. लेकिन कोर्ट ने हर दलील खारिज कर दी. कहा कि अब यह कंडक्ट का मामला है. अपना आचरण देखिए. जब हाई कोर्ट ने आपको अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया था तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको क्या करना चाहिए था?

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कोर्ट ने कहा कि भागने से कुछ नहीं होगा. पहले आप सरडेंर कीजिए. फिर आपकी दलीलें सुनी जाएगीं. यकीन मानिए हम पहले व्यक्ति होंगे जो परिवार को जोड़ने के लिए इस मामले को मध्यस्थता केंद्र भेजेंगे. हम चाहते हैं कि परिवार साथ रहे.

AAP की अपील, 'लौट आओ' सोमनाथ
आप ने सोमनाथ से सरेंडर करने की अपील की है. आप नेता आशुुतोष ने कहा है कि मुझे सोमनाथ पर पूरा भरोसा है. उन्हें न्याय मिलेगा. वहीं, सोमनाथ की पत्नी लिपिका मित्रा ने टिप्पणी करने से यह कहते हुए मना कर दिया कि मामला अभी न्यायाधीन है. आप नेता संजय सिंह ने कहा कि सोमनाथ को सरेंडर कर देना चाहिए. वह खुद को और पार्टी को और शर्मिंदा न कराएं.

सोमनाथ के वकील ने लिखी चिट्ठी
सोमनाथ अभी तक गायब हैं. सुनवाई से पहले उनके वकील ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी. वकील दीपक खोसला ने चिट्ठी में कहा है कि दिल्ली पुलिस इस केस की निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है.

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केंद्रीय मंत्री की CM से अपील
इस बीच, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजु ने केजरीवाल और आप नेताओं से अपील की है कि सोमनाथ को ढूंढ़ने में मदद करें. पुलिस को शक है कि सोमनाथ हुलिया बदलकर छुप रहे हैं और बार-बार ठिकाने भी बदल रहे हैं.

यह है पूरा मामला
सोमनाथ की पत्नी लिपिका मित्रा ने उनके खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया है. उनके खिलाफ हत्या के प्रयास का भी केस है. दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सोमनाथ ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी.

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