Advertisement

आधारः सरकारी अधिसूचना पर अंतरिम आदेश से SC का इनकार

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की महज इस आशंका के आधार पर कि आधार कार्ड नहीं होने पर सरकार लोगों को विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित कर सकती है, वे इस चरण पर आकर कोई अंतरिम आदेश नहीं दे सकते हैं.

मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को
BHASHA
  • नई दिल्ली,
  • 27 जून 2017,
  • अपडेटेड 2:46 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने समाज कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने वाली सरकारी अधिसूचना पर अंतरिम आदेश देने से इंकार कर दिया है.

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की महज इस आशंका के आधार पर कि आधार कार्ड नहीं होने पर सरकार लोगों को विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित कर सकती है, वे इस चरण पर आकर कोई अंतरिम आदेश नहीं दे सकते हैं.

Advertisement

पीठ ने शीर्ष अदालत द्वारा नौ जुलाई को दिए गए उस आदेश का हवाला दिया जिसमें आयकर अधिनियम के उस प्रावधान की वैधता को बरकरार रखा गया था जो पैन कार्ड तथा कर रिटर्न फाइल करने के लिए आधार को अनिवार्य बनाता है. हालांकि शीर्ष अदालत ने इसके क्रियान्वन पर तब तक के लिए आंशिक रोक लगा दी थी जब तक संवैधानिक पीठ निजता के अधिकार के मुद्दे को नहीं देख लेती.

पीठ ने कहा कि मामले में नौ जून को आए फैसले में पैराग्राफ 90 में की गई टिप्पणी को देखते हुए आगे और अवलोकन की आवश्यकता नहीं है. सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं का लाभ उठा रहे वे लोग जिनके पास आधार नहीं है उनके लिए केंद्र ने अंतिम समय सीमा 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है.

Advertisement

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने न्यायालय से केंद्र को यह निर्देश देने का अनुरोध किया कि विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं के लाभांवितों को आधार नहीं होने की वजह से लाभों से वंचित नहीं किया जाए. पीठ ने मामले की सुनवाई सात जुलाई निर्धारित करते हुए दीवान से कहा कि सिर्फ आशंकाओं के आधार पर कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता. आपको एक हफ्ते इंतजार करना होगा.

यदि किसी को वंचित किया जाता है तो इसकी जानकारी आप इसी अदालत को दे सकते हैं. शीर्ष अदालत समाज कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने वाली सरकारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली तीन अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement