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ऑड-इवन: तुरंत सुनवाई से SC का इनकार, याचिका को बताया 'पब्लिसिटी स्टंट'

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट  में ऑड-इवन मामले को लेकर दायर याचिका में जल्द सुनवाई करने संबंधी अपील ठुकरा दी है.

ब्रजेश मिश्र
  • नई दिल्ली,
  • 14 जनवरी 2016,
  • अपडेटेड 5:49 PM IST

दिल्ली में ऑड-इवन फॉर्मूले को लेकर केजरीवाल सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिसिटी स्टंट करार दिया. गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस ने कहा कि वह कार पूल कर रहे हैं और याचिकाकर्ता इसे चैलेंज कर रहे हैं.

कोर्ट ने कहा, 'लोग प्रदूषण की वजह से मर रहे हैं. अगर फॉर्मूले से वातावरण में कुछ सुधार आता है तो इसमें बुराई क्या है. हम कार पूलिंग कर रहे हैं और आप इसे चैलेंज कर रहे हैं.'

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हाई कोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए दी थी याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ दायर उस याचिका को टाल दिया जिसमें ऑड-इवन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई करने की अपील की गई थी. कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिका सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है.

समीक्षा के बाद फॉर्मूला आगे लागू करने पर होगा विचार
बता दें कि राजधानी में बढ़ रहे प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक पर एक जनवरी से ऑड-इवन फॉर्मूला लागू किया है. जिसमें एक दिन ऑड नंबर तो दूसरे दिन इवन नंबर की कार चलाने की ही अनुमति दी गई है. इस फॉर्मूले का ट्रायल 15 जनवरी तक होना है. दिल्ली सरकार फॉर्मूले की समीक्षा के बाद इसे आगे लागू करने पर विचार करेगी.

ऑड-इवन फॉर्मूले के तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहनों पर 2000 रुपये जुर्माना लगाया जा रहा है. यह फॉर्मूला रविवार के अलावा बाकी दिनों में सुबह आठ बजे से शाम आठ बजे तक लागू रहता है.

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