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SC का आदेश- यूनिटेक को 31 दिसंबर तक जमा कराने होंगे 750 करोड़

यूनीटेक प्रमोटर संजय चंद्रा ने सुप्रीम कोर्ट से हज़ार करोड़ रुपये फौरन जमा कराने में असमर्थता जताई है. उसने कहा कि अपनी सम्पदा बेचने के लिए वक्त और संसाधन की जरूरत है.

संजय चंद्रा संजय चंद्रा
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 30 अक्टूबर 2017,
  • अपडेटेड 10:11 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूनिटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय चंद्रा को दिसंबर के अंत तक 750 करोड़ रुपये जमा करने के आदेश दिए हैं. जेल से पैसों का इंतजाम करने के लिए संजय चंद्रा को वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के भी  निर्देश दिए गए हैं.

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम.खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि धन जुटाने के लिए जेल अधिकारियों को यूनिटेक के अधिकारियों व संजय चंद्रा के वकीलों को जेल में उनसे मिलने की इजाजत देनी होगी.

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यूनीटेक प्रमोटर संजय चंद्रा ने सुप्रीम कोर्ट से हज़ार करोड़ रुपये फौरन जमा कराने में असमर्थता जताई है. उसने कहा कि अपनी सम्पदा बेचने के लिए वक्त और संसाधन की जरूरत है.  चंद्रा ने पैसे जमा कराने के लिए 6 महीने की मोहलत मांगी है. साथ ही चंद्रा ने सुब्रत सहारा की तरह तिहाड़ से ही अपना दफ्तर चलाने की सुविधा की मांग की है.

कोर्ट ने चंद्रा को 31 दिसंबर तक 750 करोड़ रुपये जमा कराने की मोहलत देते हुए मामले की सुनवाई जनवरी के दूसरे हफ्ते तक टाल दी है.

बता दें कि यूनिटेक को निवशकों और फ्लैट खरीदारों को 2000 करोड़ रुपये वापस करने हैं.

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