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SC ने 16 सितंबर तक बढ़ाई सुब्रत रॉय की पैरोल, कहा- कोर्ट के साथ खेल मत खेलो

सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व में दिए आदेश के मुताबिक, सुब्रत रॉय सहारा को कुल 10 हजार करोड़ जमानत की रकम अदा करनी है. इसमें से 5 हजार करोड़ कैश और 5 हजार करोड़ की बैंक गारंटी देनी है.

सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट
स्‍वपनल सोनल/अहमद अजीम
  • नई दिल्ली,
  • 03 अगस्त 2016,
  • अपडेटेड 8:05 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय सहारा की पैरोल अवधि‍ 16 सितंबर तक बढ़ा दी है. बुधवार को कोर्ट ने इसके साथ ही सहारा से कहा कि वह अगली किश्त के रूप में 300 करोड़ रुपये 16 सिंतबर तक जमा करें. यदि वह ऐसा करने में असफल होते हैं तो उन्हें फिर से जेल जाना होगा.

सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व में दिए आदेश के मुताबिक, सुब्रत रॉय सहारा को कुल 10 हजार करोड़ जमानत की रकम अदा करनी है. इसमें से 5 हजार करोड़ कैश और 5 हजार करोड़ की बैंक गारंटी देनी है. सहारा के वकीलों ने बुधवार को कोर्ट को बताया कि वो पिछली तारीख से अब तक 300 करोड़ सेबी को दे चुके हैं. सेबी ने भी पुष्टि‍ की कि उसे 306 करोड़ रुपये मिल चुके हैं.

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बकाया है 24 हजार 700 करोड़ मूलधन
सेबी ने कोर्ट से कहा कि अब तक सहारा की 58 में से 8 प्रॉपर्टी बेच कर वह 195.07 करोड़ रुपये हासिल कर चुका है. कोर्ट ने सेबी को सहारा की बाकी बची संपत्तियों को बेचने के लिए दूसरे दौर की ई-नीलामी की अनुमति दी. सेबी ने कहा कि अभी सहारा पर 24 हजार 700 करोड़ का मूलधन बकाया है. इस पर सहारा की ओर से पेश हो रहे वकील ने कहा कि वो डेढ़ साल में मूलधन की अदायगी कर देंगे. वो अभी तक 13 हजार करोड़ अदा कर चुके हैं. जबकि सेबी ने कहा कि उसे 11 हजार करोड़ ही मिले हैं.

कपिल सिब्बल की गुहार के बाद कम हुए 100 करोड़
सुब्रत रॉय सहारा ने हलफनामा देकर कोर्ट को बताया कि वह अपनी संपत्तियां बेचकर पैसा जमा करने की कोशिश कर रहे हैं. सितंबर के पहले हफ्ते तक 200 करोड़ रुपये जमा करवा दिए जाएंगे. सहारा ने इन संपत्तियों से कुल 461 करोड़ रुपये जमा होने का अनुमान लगाया. सहारा के इस दावे पर कोर्ट ने उन्हें सितंबर तक 400 करोड़ जमा कराने के लिए कहा, लेकिन सहारा के वकील कपिल सिब्बल की गुहार के बाद इसे घटाकर 300 करोड़ कर दिया गया.

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कोर्ट ने सहारा के रवैये पर जताई नाराजगी
कोर्ट ने सहारा को चल संपत्तियां बेचने की इजाजत दे दी है. लेकिन इसके साथ ही कहा है कि उन्हें बिक्री की रसीद सुप्रीम कोर्ट में जमा करना होगा. बिक्री से हासिल होने वाली रकम सेबी-सहारा के अकाउंट में जमा करनी होगी. पैसा जमा करने को लेकर सहारा के ढीले रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा, 'कोर्ट के साथ इस तरह के खेल मत खेलो, अब बहुत हो चुका. जिस ढंग से तुम पैसा जमा कराने की बात कर रहे हो उससे 10 साल लग जाएंगे.' इस पर सहारा के वकील कपिल सिब्बल ने कहा की अगर उन्हें खुली छूट दे दी जाए तो वो डेढ़ साल में मूलधन अदा कर देंगे.

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