Advertisement

SC ने गुलाम नबी आजाद को दी कश्मीर जाने की इजाजत, 4 जिलों का कर सकेंगे दौरा

सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम नबी आजाद को कश्मीर जाने की इजाजत दे दी है, इस दौरान वह चार जिलों का दौरा कर सकते हैं. इस दौरान वह कोई राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. वहां जाने के बाद वह सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट सौपेंगे.

कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद
संजय शर्मा/अनीषा माथुर
  • नई दिल्ली,
  • 16 सितंबर 2019,
  • अपडेटेड 1:41 PM IST

  • SC से गुलाम नबी को कश्मीर जाने की इजाजत
  • चार जिलों का दौरा कर सकेंगे कांग्रेस नेता
  • वापस लौट SC को देनी होगी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जम्मू-कश्मीर से जुड़ी कुल 8 याचिकाओं पर सुनवाई हुई. कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आज़ाद की याचिका पर सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील रखी. सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम नबी आजाद को कश्मीर जाने की इजाजत दे दी है, इस दौरान वह चार जिलों का दौरा कर सकते हैं.

Advertisement

इस दौरान वह कोई राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. वहां जाने के बाद वह सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट सौपेंगे. इस बारे में केंद्र को नोटिस दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद अब गुलाम नबी आजाद बारामूला, अनंतनाग, श्रीनगर और जम्मू जिलों का दौरा कर सकते हैं. गुलाम नबी आजाद की तरफ से अदालत को भरोसा दिलाया गया है कि इस दौरान वह कोई रैली नहीं करेंगे.

सोमवार को सुनवाई के दौरान गुलाम नबी आजाद की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में कहा कि गुलाम नबी आजाद 6 बार के सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं फिर भी श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया. गुलाम नबी आजाद ने 8, 20 और 24 अगस्त को वापस जाने की कोशिश की.

गौरतलब है कि गुलाम नबी आजाद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर अपने परिवार से मिलने की इजाजत मांगी थी.

Advertisement

आपको बता दें कि 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला लिया था. इसी के बाद से ही किसी बाहरी नेता को घाटी में जाने की इजाजत नहीं थी. पहले गुलाम नबी आजाद जब गए थे तो उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस भेज दिया था, इसके बाद वह राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं के साथ श्रीनगर गए थे. तब भी उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया था.

गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह सीपीआई (एम) नेता सीताराम येचुरी को भी श्रीनगर जाने की इजाजत दी थी. सीताराम येचुरी ने अपनी पार्टी के नेता एमवाई तारिगामी से मिलने की इजाजत मांगी थी.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement