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बैलट पेपर से दोबारा चुनाव कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का तुरंत सुनवाई से इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा लोकसभा चुनाव को रद्द करने और बैलट पेपर के आधार पर चुनाव कराने की मांग से जुड़ी एक याचिका को तुरंत सुनने से इंकार कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 14 जून 2019,
  • अपडेटेड 11:56 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा लोकसभा चुनाव को रद्द करने और बैलट पेपर के आधार पर चुनाव कराने की मांग से जुड़ी एक याचिका को सुनने से तुरंत सुनने से इंकार कर दिया है.जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच ने याचिकाकर्ता मनोहर लाल शर्मा को रजिस्ट्रार के पास जाने को कहा और केस लिस्ट कराने को कहा.

गुरुवार को वकील एमएल शर्मा ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा था कि कि चुनाव आयोग को ये अधिकार ही नहीं है कि वो ईवीएम के ज़रिए चुनाव कराए शर्मा की दलील है कि जनप्रतिनिधित्व अधिमियम के मुताबिक भी आयोग सिर्फ बैलेट पेपर के जरिए ही चुनाव करा सकता है.

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एमएल शर्मा ने कहा कि ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर हमेशा से सवाल खड़े होते रहे हैं. ऐसे में फिर से बैलेट पेपर से चुनाव की प्रक्रिया की ओर लौटना जरूरी है. बता दें कि कई चुनावों में हार के बाद विपक्ष लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े करता रहा है.

ममता ने भी ईवीएम की विश्वसनीयता पर उठाए थे सवाल

हाल में ममता बनर्जी ने भी ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से मतदान की मांग की थी. उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र बचाने के लिए बैलट पेपर को वापस लाना चाहिए. केवल 2 फीसदी ईवीएम वैरीफाइड है जबकि 98 प्रतिशत ईवीएम वैरीफाइड नहीं है.

ममता के मुताबिक ईवीएम से मिला जनादेश लोगों का जनादेश नहीं है. उन्होंने कहा कि एक लाख ईवीएम मशीनें गायब हैं. उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान जिन मशीनों को बदला गया वो निष्पक्ष मतदान के लिए प्रोग्राम्ड नहीं थीं, वे ईवीएम एक खास पार्टी के लिए प्रोग्राम किए गए थे.

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