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WhatsApp पेमेंट सर्विस के खिलाफ SC का केंद्र को नोटिस

याचिका में कहा गया है कि फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों ने भारत में अपने यूजर्स के लिए शिकायत अधिकारी की नियुक्ति की है, जबकि वॉट्सऐप ने नहीं किया है.

प्रतीकात्मक फोटो प्रतीकात्मक फोटो
साकेत सिंह बघेल
  • नई दिल्ली,
  • 27 अगस्त 2018,
  • अपडेटेड 5:38 PM IST

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म वॉट्सऐप को नोटिस जारी किया है. अदालत ने यह नोटिस एक याचिका पर जारी किया है, जिसमें वॉट्सऐप को आरबीआई के प्रावधानों का पूरी तरह पालन नहीं करने तक इसकी पेमेंट्स सिस्टम को रोकने की मांग की गई है.

न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की एक पीठ ने वॉट्सऐप, विधि और न्याय मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से चार हफ्तों के भीतर नोटिस पर जवाब मांगा है.

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याचिकाकर्ता सेंटर फॉर अकाउंटबिलिटी एंड सिस्टेमिक चेंज की तरफ से पेश वकील विराग गुप्ता ने तर्क दिया कि वॉट्सऐप, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा निर्धारित नो योर कस्टमर (KYC) सहित अनिवार्य रूप से शिकायत अधिकारी और दूसरे भारतीय नियमों और प्रावधानों का पालन नहीं करता है.

याचिका में कहा गया है कि वॉट्सऐप को जवाबदेह बनाने के क्रम में इसे भारतीय कानूनों का पालन करने और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति का निर्देश दिया जाना चाहिए. शिकायत अधिकारी उपभोक्ताओं की शिकायतों पर ध्यान देंगे और साथ ही जांच एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे.

याचिका में कहा गया है कि वॉट्सऐप एक विदेशी कंपनी है, जिसका भारत में कोई दफ्तर या सर्वर नहीं है. याचिका में कहा गया है कि भारत में पेमेंट सर्विस चलाने के लिए वॉट्सऐप का दफ्तर होना जरूरी है. वकील ने कहा कि वॉट्सऐप को अपने पेमेंट सिस्टम और दूसरी सेवाओं को बिना किसी नियंत्रण के जारी रखने की अनुमति दी जा रही है.

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याचिका के अनुसार, वॉट्सऐप के भारत में 20 करोड़ यूजर्स हैं और करीब 10 लाख लोग भारत में वॉट्सऐप की पेमेंट सर्विस की टेस्टिंग कर रहे हैं. फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी के दुनिया भर में 1.5 अरब से ज्यादा यूजर्स हैं. इसमें भारतीय यूजर्स की संख्या काफी ज्यादा है.

इसमें कहा गया है कि हर यूजर्स का वॉट्सऐप पर नंबर है, लेकिन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म वॉट्सऐप के पास कोई ऐसा नंबर नहीं है, जिससे कि यूजर्स शिकायत निवारण के लिए कंपनी से संपर्क कर सकें.

(इनपुट-आईएएनएस)

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