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चुनाव लड़ते वक्त उम्मीदवारों को बताना होगा आय का स्रोत: SC

मौजूदा कानून के मुताबिक, वर्तमान में एक उम्मीदवार को नामंकन पत्र दायर करते समय अपनी और अपने जीवनसाथी, बच्चों और अन्य तीन आश्रितों की संपत्तियों और देनदारियों के विवरणों का खुलासा करना आवश्यक होता है, लेकिन उनके आय के स्रोत का नहीं.

सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट
अनुग्रह मिश्र
  • नई दिल्ली,
  • 16 फरवरी 2018,
  • अपडेटेड 6:02 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों को अपनी पत्नी और बच्चों सहित खुद की आय का स्रोत भी बताना होगा. न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली पीठ ने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि उम्मीदवारों को चुनाव के लिए नामांकन भरने के दौरान पत्नी और बच्चों की आय सहित खुद की आय के स्रोत का खुलासा करना होगा.

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अदालत ने एनजीओ 'लोक प्रहरी' की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया. एनजीओ ने आय स्रोतों के विवरण मांगने के लिए नामांकन फॉर्म में एक कॉलम शामिल करने की मांग की है. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल करते समय अपनी, अपने जीवनसाथी, बच्चों और अन्य आश्रितों की संपत्ति का खुलासा तो करते हैं, लेकिन आय के स्रोत का खुलासा नहीं करते.

मौजूदा कानून के मुताबिक, वर्तमान में एक उम्मीदवार को नामंकन पत्र दायर करते समय अपनी और अपने जीवनसाथी, बच्चों और अन्य तीन आश्रितों की संपत्तियों और देनदारियों के विवरणों का खुलासा करना आवश्यक होता है, लेकिन उनके आय के स्रोत का खुलासा जरूरी नहीं है.

इससे पहले, मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नामांकन के समय दिखाई गई नेताओं की संपत्ति में 500 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की जांच न करने के लिए सरकार की आलोचना की है. चुनाव आयोग ने जनवरी में शीर्ष अदालत से कहा था कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए नामांकन दाखिल करते समय उम्मीदवारों को अपनी, अपने जीवनसाथी, बच्चों और अन्य आश्रितों की आय के स्रोतों का खुलासा करना अनिवार्य होना चाहिए.

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