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अगस्ता वेस्टलैंड केस में रमन सिंह के बेटे को राहत, SC ने ठुकराई जांच की मांग

सुनवाई के दौरान जस्टिस आदर्श गोयल और जस्टिस उदय उमेश ललित की कोर्ट ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि इसमें कोई तथ्य नहीं है.

याचिका में जांच की मांग की गई थी याचिका में जांच की मांग की गई थी
जावेद अख़्तर/संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 13 फरवरी 2018,
  • अपडेटेड 12:11 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआइपी हेलिकॉप्टर सौदे में रिश्वतखोरी के आरोप वाली याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट के इस फैसले से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे को बड़ी राहत मिली है.

दरअसल, रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह पर 3600 करोड़ रुपये के तीन वीवीआईपी हेलिकॉप्टर के इस सौदे में रिश्वतखोरी के आरोप थे. इस संबंध में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान जस्टिस आदर्श गोयल और जस्टिस उदय उमेश ललित की कोर्ट ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि इसमें कोई तथ्य नहीं है.

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मामले की सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार से पूछा गया था कि इस सौदे में मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे की रुचि क्यों थी? इतना ही नहीं इसके साथ ही कथित रूप से मुख्यमंत्री के बेटे से जुड़े विदेशी बैंक खाते पर भी सवाल उठाया गया था.

राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी से पीठ ने पूछा था कि अभिषेक सिंह जो राज्य के मुख्यमंत्री के बेटे भी हैं उनकी इसमें रुचि क्यों थी? आपको हमें इस बारे में संतुष्ट करना है. जिस पर जेठमलानी ने जवाब दिया था कि आरोप निराधार कटाक्ष हैं. इस तरह के दावों के पक्ष में कोई पर्याप्त प्रमाण नहीं है. उन्होंने कोर्ट से कहा था कि याचिका में लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं.

याचिका में लगाया गया ये आरोप

याचिका दायर करने वालों ने आरोप लगाया था कि जुलाई 2008 में अभिषेक सिंह के नाम पर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में बैंक खाता खोला गया. एक अगस्त 2008 को सौदे में संलिप्त एक फर्म को घेरे में लिया गया.

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गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना को 12 एडब्ल्यू-101 वीवीआईपी हेलिकॉप्टर आपूर्ति के लिए फिनमेकेनिका की ब्रिटिश सहायक कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ जनवरी 2014 में अनुंबध खत्म कर दिया है. निविदा की शर्तों के उल्लंघन और सौदा सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की ओर से घूस देने के आरोपों पर यह अनुबंध रद किया गया था.

वहीं, पिछले दिनों भारत सरकार को 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टर बेचने के 3600 करोड़ रुपए के सौदे में रिश्वत देने के आरोप से एयरोस्पेस कंपनी फिनमेक्कैनिका के पूर्व सीईओ ग्यूसेप ओरसी को दोषषमुक्त करार दिया गया है. इटली की एक अपीलीय कोर्ट ने यह फैसला सुनाया.

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