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SC का अहम फैसला, सरकारी विज्ञापनों में नहीं लगेंगी मुख्यमंत्री और मंत्रियों की तस्वीर

सरकारी विज्ञापनों में नेताओं और मंत्रियों की तस्वीर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सरकारी विज्ञापनों में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा किसी और नेता या मंत्री की तस्वीर लगाने पर रोक लगा दी है.

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aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 13 मई 2015,
  • अपडेटेड 8:53 PM IST

सरकारी विज्ञापनों में नेताओं और मंत्रियों की तस्वीर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सरकारी विज्ञापनों में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा किसी और नेता या मंत्री की तस्वीर लगाने पर रोक लगा दी है.

कोर्ट ने इस बाबत याचिका पर अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि आगे से विज्ञापन में मुख्यमंत्री, मंत्रियों या किसी दूसरे नेताओं की तस्वीर भी नहीं लगाई जा सकती है.

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कोर्ट ने केंद्र सरकार से मामले में तीन सदस्यीय लोकपाल बनाने के लिए कहा है, जो अदालत के फैसले के पालन और इस ओर नजर रखने का काम करेगी. कोर्ट ने कहा कि इस ओर स्पेशल ऑडिट की अभी जरूरत नहीं है.

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