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आधार लिंकिंग पर ममता को SC की फटकार, संसद से पास कानून के खिलाफ कैसे जा सकता है राज्य

कोर्ट ने ममता सरकार से कहा कि वह संसद से पास कानून के खिलाफ कैसे जा सकती हैं, राज्य सरकार कैसे कानून के खिलाफ जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ममता बनर्जी निजी तौर पर कोर्ट में आ सकती हैं. 

ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार
संजय शर्मा/अनुषा सोनी
  • नई दिल्ली,
  • 30 अक्टूबर 2017,
  • अपडेटेड 2:19 PM IST

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मोबाइल फोन नंबर को आधार कार्ड से लिंक करने के विरोध में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है. कोर्ट ने ममता सरकार से कहा कि वह संसद से पास कानून के खिलाफ कैसे जा सकती हैं, राज्य सरकार कैसे कानून के खिलाफ जा सकती है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ममता बनर्जी निजी तौर पर कोर्ट में आ सकती हैं. कोर्ट ने ममता सरकार से कहा है कि अगर ऐसा होता है तो राज्य के बनाए कानून पर केंद्र भी चुनौती देगा. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से अपनी याचिका में बदलाव करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार और टेलिकॉम कंपनियों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने चार हफ्ते में जवाब देने को कहा है.

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आपको बता दें कि ममता बनर्जी खुली चेतावनी दी थी कि वह अपने मोबाइल को आधार से लिंक नहीं करेंगी, भले ही उनका फोन बंद क्यों न कर दिया जाए.

ममता ने क्या कहा था?

ममता बनर्जी ने ऐसा न करने के पीछे कई वजह भी बताईं. उन्होंने कहा, 'जैसे ही आप आधार से मोबाइल लिंक करेंगे उन्हें (केंद्र सरकार) सब पता चल जाएगा. घर में आप क्या खा रहे हैं. पति-पत्नी क्या बात कर रहे हैं. सब उन्हें पता चल जाएगा'.

ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी की एक मीटिंग के दौरान ये बात कही. उन्होंने इसके लिए प्राइवेसी का हवाला दिया. ममता ने कहा, 'मैं फोन को आधार से लिंक नहीं करुंगी, एजेंसी को फोन काटना है तो काट दें. मैं दूंगी तो चैलेंज करके दूंगी'.

लोगों से भी की अपील

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उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था, 'मैं बाकी लोगों से भी इस मामले में आगे आने की अपील करती हूं. मोबाइल नंबर से आधार को लिंक करने का यह कदम व्यक्तिगत गोपनियता पर अटैक करना है.  

बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने 23 मार्च को मोबाइल से आधार लिंक कराने का आदेश जारी किया था. तब से ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही हैं.

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