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लोकायुक्त की नियुक्ति ना होने पर यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार तक उत्तर प्रदेश सरकार को लोकायुक्त की नियुक्ति कर कोर्ट को सूचित करने जा निर्देश दिया.

ब्रजेश मिश्र
  • नई दिल्ली,
  • 14 दिसंबर 2015,
  • अपडेटेड 3:30 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार तक उत्तर प्रदेश सरकार को लोकायुक्त की नियुक्ति कर कोर्ट को सूचित करने जा निर्देश दिया.

जस्टिस तरुण गोगोई और एन.बी. रमन्ना की बेंच ने टिप्पणी करते हुए सरकार को फटकार लगाई और कहा कि नियुक्ति में देरी क्यों? ऐसा लगता है मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीश में एक राय न होने की वजह से चयन में देरी हुई. शायद सरकार अपने विश्वासपात्र को लोकायुक्त बनाना चाहते थी. शायद इसीलिए मामले को उलझाया जा रहा है.

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सुप्रीम कोर्ट की तीन अवमानना नोटिस के बावजूद उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो पाई.

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