
सुप्रीम कोर्ट में सहायक अध्यापक पद पर हुई अकादमिक मेरिट पर शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के 12वें, 15वें, 16वें संशोधन, अकादमिक, मेरिट एवं टेट वेटेज पर फैसला सुरक्षित रख लिया.
यूपी में 58 हजार शिक्षामित्रों की होगी नियुक्ति
जस्टिस आदर्श कुमार गोयल व यूयू ललित की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि हम कोर्ट द्वारा नियुक्त शिक्षक भर्ती को नहीं छेड़ेंगे. इसका मतलब है कि 72,825 शिक्षक भर्ती में नियुक्त हुए शिक्षकों को कोई परेशानी नहीं होगी. एनसीटीई की ओर से कोर्ट में कहा गया है कि वेटेज देना राज्य सरकार का अधिकार है.
यूपी मे पिछली सरकार द्वारा अकादमिक मेरिट पर अलग-अलग कई चरणों मे बीटीसी, टैट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की शिक्षक पद पर नियुक्ति की गई थी. इसको लेकर मामला हाईकोर्ट इलाहाबाद में दायर किया गया था. कोर्ट ने अकादमिक मेरिट की भर्ती को गलत करार दिया था.
शिक्षामित्र मामले में SC ने लीक से हटकर की सुनवाई, लिया ये फैसला
इससे पूर्व पीठ ने 72825 शिक्षकों भर्ती पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा लिया था. उसके बाद सहायक अध्यापक बने शिक्षामित्रों पर सुनवाई करने के बुधवार को फैसला सुरक्षित रखा लिया था. संभावना है कि इन सभी पर फैसला जुलाई में कोर्ट खुलने पर आ सकता है.
ये मामला उत्तर प्रदेश में 1,72,000 शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजित करने का है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों का समायोजन निरस्त कर दिया था, जिसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार व शिक्षामित्र सुप्रीमकोर्ट पहुंचे हैं. अभी तक 1,32,000 शिक्षामित्र सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजित हो चुके हैं. इस मामले में कानूनी मुद्दा योग्यता मानदंडों को लेकर फंसा है.