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हाई कोर्ट ने की CBI पर तीखी टिप्पणी, जानिए कोर्ट ने क्या कहा

सीबीआई की जांच में कई तरह की खामियां हैं. तलवार दंपति के खिलाफ एक भी पुख्ता सबूत नहीं है.

आरुषि तलवार. आरुषि तलवार.
आदित्य बिड़वई
  • ,
  • 12 अक्टूबर 2017,
  • अपडेटेड 4:47 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरुषि-हेमराज मर्डर केस में डॉ. राजेश और नूपुर तलवार को बरी कर दिया है. कोर्ट ने उन्हें रिहा करने के आदेश दिए हैं. इस बहुचर्चित हत्याकांड की जांच पर कोर्ट ने तीखी टिप्पणियां की. कोर्ट के इस आदेश के बाद सीबीआई की जांच शैली पर कई सवाल खड़े हो गए हैं. जानिए फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने क्या कहा..

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- सीबीआई की जांच में कई तरह की खामियां हैं. तलवार दंपति के खिलाफ एक भी पुख्ता सबूत नहीं है.

- उनके पास से ना कोई हथियार मिला है ना ही हत्या करने की वजह सामने आ पाई है.

- एजेंसी ने केवल आकस्मिक सबूतों पर केस बना दिया.

- इस तरह के मामलों में तो सुप्रीम कोर्ट भी इतनी कड़ी सजा नहीं देता है.

- सीबीआई की जांच किसी भी नतीजे पर नहीं ले जाती है.

बता दें कि तलवार दंपति ने सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी. 26 नवंबर, 2013 को उनको सीबीआई कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी. तलवार दंपति इस समय गाजियाबाद के डासना जेल में सजा काट रहे हैं.

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