Advertisement

सुशांत केस: CBI करेगी जांच, महाराष्ट्र सरकार बोली- हम दायर करेंगे रिव्यू पीटिशन

एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जांच होगी. इस फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि हम फैसले को चुनौती देंगे. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पहले फैसले को पढ़िए.

एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (फाइल फोटो-PTI) एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (फाइल फोटो-PTI)
अनीषा माथुर
  • नई दिल्ली,
  • 19 अगस्त 2020,
  • अपडेटेड 12:07 PM IST

एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जांच होगी. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह फैसला सुनाया. इस फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि हम फैसले को चुनौती देंगे. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पहले फैसले को पढ़िए, फिर रिव्यू पीटिशन दायर करने के बारे में सोचिए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह 35 पेज का जजमेंट है. पहले आप इसको पढ़िए. हमने हर पहलुओं का बारीकी से अध्ययन करने के बाद फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सुशांत सुसाइड केस की जांच अब सीबीआई करेगी. पटना में जो एफआईआर दर्ज की गई है वो कानून सम्मत है.

Advertisement

सुशांत केस की जांच करेगी CBI, सुप्रीम कोर्ट ने पटना में दर्ज FIR को सही माना

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नीतीश सरकार ने केस की जो सीबीआई जांच की सिफारिश की थी वो सही थी. महाराष्ट्र सरकार को अब जांच में सहयोग करना होगा. मुंबई पुलिस को इस मामले के सारे सबूत सीबीआई को सौंपने होंगे. हालांकि, महाराष्ट्र सरकार इस मामले में रिव्यू पीटीशन दाखिल कर सकती है.

वहीं, सुशांत सिंह के पिता केके सिंह के वकील विकास सिंह ने कहा कि सुशांत के परिवार के लिए ये बड़ी जीत है. कोर्ट ने भी माना कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में कोई जांच नहीं की थी. ये एतिहासिक फैसला है. इंसाफ की तरफ ये पहला और बड़ा कदम है. अब सीबीआई अपनी जांच शुरू करेगी.

सुशांत केस: SC की हरी झंडी के बाद अब CBI टीम मुंबई जाने को तैयार

Advertisement

एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई नीरज सिंह बबलू ने कहा कि हमारा परिवार और देश के करोड़ों लोगों के लिए ये फैसला आया है. हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने सीबीआई जांच का सपोर्ट किया था. अब हमें तसल्ली है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement