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SYL नहर विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने दिया यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

हरियाणा सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, नहर को तोड़ कर पंजाब के किसान जमीन को समतल कर रहे हैं.

ब्रजेश मिश्र
  • नई दिल्ली,
  • 17 मार्च 2016,
  • अपडेटेड 7:25 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने सतलुज-यमुना लिंक नहर विवाद मामले में अंतरिम आदेश पारित किया है. कोर्ट ने कहा कि मामले में यथास्थिति बनी रहे. इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्रीय गृह सचिव, पंजाब के गृह सचिव और पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) को जॉइंट रिसीवर बना दिया है. ये लोग इस बात को सुनिश्चित करेंगे kf कोर्ट के आदेश का पालन हो.

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हरियाणा सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, नहर को तोड़ कर पंजाब के किसान जमीन को समतल कर रहे हैं. इसमें भारी मशीनरी का भी इस्तेमाल हो रहा है.

मंजूरी मिलने से पहले ही तोड़ी नहर
पंजाब की सरकार ने एक एक्ट सतलुज-यमुना लिंक नहर जमीन (ट्रान्सफर एंड प्रॉपर्टी राइट्स) बिल पास किया था जिसे अभी राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी है लेकिन किसानों ने पहले ही नहर को तोड़ना शुरू कर दिया है. इस वजह से दो राज्यों में टकराव हो सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, 'हम इस मामले में मूक दर्शक नहीं बने रह सकते.' मामले की अगली सुनवाई 31 मार्च को होगी.

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