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रेप की नाबालिग पीड़िता को पंचायत का फरमान, '2 लाख लो, गर्भपात कराओ'

महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में पंचायतों के दुर्भाग्यपूर्ण फैसले जारी हैं. बिहार की एक पंचायत ने रेप की शिकार नाबालिग को दो लाख रुपये लेकर गर्भपात कराने का आदेश दिया है. स्थानीय पुलिस ने यह जानकारी दी.

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aajtak.in
  • पटना,
  • 24 सितंबर 2014,
  • अपडेटेड 4:54 AM IST

महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में पंचायतों के दुर्भाग्यपूर्ण फैसले जारी हैं. बिहार की एक पंचायत ने रेप की शिकार नाबालिग को दो लाख रुपये लेकर गर्भपात कराने का आदेश दिया है. स्थानीय पुलिस ने यह जानकारी दी.

मुजफ्फरपुर जिले के शुभांकरपुर गांव में पंचायत ने 13 वर्षीय पीड़िता को यह शर्मनाक आदेश दिया. मामले पर सुनवाई करते हुए पंचायत ने निपटारे के लिए दो लाख रुपये की रकम तय की और पीड़िता को इसे लेकर गर्भपात कराने का आदेश सुनाया.

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मुजफ्फरनगर के एसएसपी जितेंद्र राना ने समाचार एजेंसी आईएएनएस को टेलीफोन पर बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है.

उन्होंने बताया, 'मंगलवार को केस दर्ज होने के बाद हम आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पंचायत के सदस्यों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.'

पीड़िता के माता-पिता ने बताया कि पंचायत ने मंगलवार को यह फैसला लिया. उन्होंने बताया, 'पंचायत ने दो लाख रुपये लेने का आदेश दिया. लेकिन हम इसके लिए तैयार नहीं हैं. आरोपी अरुण भगत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.'

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