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राजीव गांधी की हत्या के दोषी रॉबर्ट पायास को एक महीने की पैरोल

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी रॉबर्ट पायास को 30 दिन की पैरोल मिल गई है. मद्रास हाईकोर्ट ने रॉबर्ट पायास को बेटे की शादी में शामिल होने के लिए पैरोल दी गई है.

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी (File Photo- Getty Images) पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी (File Photo- Getty Images)
aajtak.in
  • चेन्नई,
  • 21 नवंबर 2019,
  • अपडेटेड 5:08 PM IST

  • बेटे की शादी में शामिल होने के लिए मिली पैरोल
  • आजीवन कारावास की सजा काट रहा है पायास
  • 25 नवंबर से 24 दिसंबर तक रहेगी पैरोल

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी रॉबर्ट पायास को 30 दिन की पैरोल मिल गई है. मद्रास हाईकोर्ट ने रॉबर्ट पायास को बेटे की शादी में शामिल होने के लिए पैरोल दी गई है.

जस्टिस एमएम सुंदरेश और आरएमटी टीका रमन की बेंच ने पायास की याचिका पर सुनवाई करते हुए पैरोल पर रिहा करने आदेश दिया. राजीव गांधी की हत्या के दोषी रॉबर्ट पायास समेत सात को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

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इससे पहले मामले में एक और दोषी एजी पेरारीवलन को भी एक महीने की परोल दी गई. पिछले 28 साल से जेल में बंद पेरारीवलन को तमिलनाडु सरकार ने परोल दी. एजी पेरारीवलन के पिता अस्वस्थ हैं और उनका इलाज चल रहा है. इसी कारण पेरारीवलन को परोल दी गई.

जस्टिस एमएम सुंदरेश और आरएमटी टीका रमन की बेंच ने पायास को 25 नवंबर से 24 दिसंबर तक पैरोल में रिहा करने का आदेश दिया है. अदालत ने यह पैरोल सशर्त दी है. कोर्ट ने कहा कि पैरोल के दौरान रॉबर्ट पायास को मीडिया, राजनीति पार्टियों और नेताओं से मुलाकात करने की इजाजत नहीं होगी. साथ ही अच्छा आचरण रखना होगा और सार्वजनिक शांति को बिगाड़ने का कोई काम नहीं करना होगा.

पायास ने पैरोल पर रिहाई की मांग करते हुए अपनी याचिका में कहा था कि वह 16 अगस्त 1991 से जेल में बंद है. इस दौरान उसने तमिलनाडु सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस रूल्स 1982 के तहत मिलने वाली इमरजेंसी लीव भी नहीं ली. इससे पहले जुलाई में अदालत ने नलिनी को बेटी की शादी में शामिल होने के लिए पैरोल पर रिहा किया था.

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