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तीस्ता सीतलवाड़ ने सीबीआई के सामने बयान दर्ज कराया, FCRA उल्लंघन का मामला

सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने सोमवार को सीबीआई के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया. उनकी कंपनी के ख‍िलाफ विदेशी अंशदान नियमन कानून (FCRA) का उल्लंघन करके कथित तौर पर 1.8 करोड़ रुपये (2.9 लाख डॉलर) का विदेशी दान लेने का मामला चल रहा है.

Teesta Setalvad Teesta Setalvad
aajtak.in
  • मुंबई,
  • 20 जुलाई 2015,
  • अपडेटेड 7:34 PM IST

सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने सोमवार को सीबीआई के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया. उनकी कंपनी के ख‍िलाफ विदेशी अंशदान नियमन कानून (FCRA) का उल्लंघन करके कथित तौर पर 1.8 करोड़ रुपये (2.9 लाख डॉलर) का विदेशी दान लेने का मामला चल रहा है.

मंगलवार तक होना था पेश
तीस्ता से एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार तक केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के समक्ष पेश होने के लिए कहा था. गत शुक्रवार को विशेष सीबीआई न्यायाधीश अनीस खान ने तीस्ता और उनके पति जावेद आनंद की अग्रिम जमानत की अर्जियों पर आदेश मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था जबकि दोनों को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान कर दिया था.

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1.8 करोड़ रुपये का मामला
सीबीआई ने सबरंग कम्युनिकेशन एंड पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ 8 जुलाई को एक मामला दर्ज किया था. सीबीआई ने आरोप लगाया है कि एससीपीपीएल विदेश से धनराशि एकत्रित करने के लिए एफसीआरए के तहत पंजीकृत नहीं थी और इसलिए करीब 1.8 करोड़ रुपये कानून का उल्लंघन करके प्राप्त किया गया क्योंकि संगठन को केंद्रीय गृह मंत्रालय से पूर्व अनुमति लेनी चाहिए थी.

चार जगह मारे गए थे छापे
सीबीआई अधिकारियों ने 14 जुलाई को चार स्थानों पर छापे मारे थे जिसमें तीस्ता, आनंद और एक सहयोगी गुलाम मोहम्मद पेशइमाम के परिसरों और एससीपीपीएल कार्यालय शामिल हैं.

सीबीआई ने किया था जमानत का विरोध
जांच एजेंसी ने जमानत अर्जी का यह कहते हुए विरोध किया था कि एससीपीपीएल को विदेश अंशदान हस्तानांतरण के पीछे का उद्देश्य ‘आंतरिक सुरक्षा और भारत में गतिविधियों के संबंध में हस्तक्षेप’ प्रतिबिंबित होता है. एजेंसी ने तीस्ता के इस दावे का भी विरोध किया कि प्राप्त धनराशि मशविरे की फीस के तौर पर प्राप्त हुई थी.

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इनपुट: भाषा

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