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हाईकोर्ट में तेलंगाना पुलिस ने कहा, दलित नहीं था रोहित वेमुला

तेलंगाना पुलिस ने हाईकोर्ट में कहा है कि रोहित वेमुला दलित नहीं था. पुलिस ने कोर्ट में जो रिपोर्ट दाखिल की है उसमें कहा गया है कि रोहित वेमुला दलित छात्र नहीं था इसलिए उसका मामला एससी/एसटी एक्‍ट के तहत नहीं आता है.

रोहित वेमुला रोहित वेमुला
सबा नाज़
  • हैदराबाद,
  • 26 फरवरी 2016,
  • अपडेटेड 5:07 PM IST

संसद के दोनों सदनों में जेएनयू और रोहित वेमुला मामले को लेकर हंगामा जारी है. इस बीच तेलंगाना पुलिस ने हाईकोर्ट में कहा है कि रोहित वेमुला दलित नहीं था. सूत्रों के अनुसार पुलिस ने कोर्ट में जो रिपोर्ट दाखिल की है उसमें कहा गया है कि रोहित वेमुला दलित छात्र नहीं था इसलिए उसका मामला एससी/एसटी एक्‍ट के तहत नहीं आता है.

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गौरतलब हो कि रोहित की आत्‍महत्‍या के बाद इस मुद्दे पर जमकर राजनीति हुई थी कि वो एक दलित छात्र था. हालांकि, सरकार और मंत्री लागातार यह कहते रहे कि वो दलित छात्र नहीं था. अब पुलिस की रिपोर्ट में भी इस बात का खुलासा हो गया है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि रोहित के माता-पिता की जाति वडेरा है. जो कि शेड्यूल कास्ट नहीं मानी जाती. इस खुलासे के बाद रोहित और उसकी मां को दलित सर्टिफिकेट देने वाले गुंतूर जिला प्रशासन से पूछताछ की गई. जिसमें ये बात सामने आई कि रोहित की मां राधिका और उनके दोनों भाई वडेरा हैं दलित नहीं.

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