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गुजरात में अच्‍छी सेहत व कमाई करने वाले ही खरीद सकेंगे शराब

गुजरात में शराब हासिल करने के लिए अब सिर्फ सेहत ही नहीं, बल्कि कमाई का भी ब्‍योरा पेश करना होगा. दरअसल, मेडिकल आधार पर मिलने वाले शराब के परमिट के लिए अब 20 बीघा जमीन अथवा तीन लाख रुपये सालाना कमाने की शर्त जोड़ दी गई है.

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aajtak.in
  • नई दिल्‍ली,
  • 04 सितंबर 2014,
  • अपडेटेड 9:09 PM IST

गुजरात में शराब हासिल करने के लिए अब सिर्फ सेहत ही नहीं, बल्कि कमाई का भी ब्‍योरा पेश करना होगा. दरअसल, मेडिकल आधार पर मिलने वाले शराब के परमिट के लिए अब 20 बीघा जमीन अथवा तीन लाख रुपये सालाना कमाने की शर्त जोड़ दी गई है.

गुजरात के गृह विभाग ने राज्य में मिलने वाली परमिट वाली शराब के लिए नई शर्त जोड़ी है. इसके मुताबिक किसान के पास 20 बीघा जमीन होने अथवा गैर किसान की मासिक आमदनी 25 हजार होने पर ही शराब का परमिट मिल सकेगा. साथ ही पांच साल के आयकर रिटर्न की कॉपी भी होनी चाहिए.

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इससे पहले डॉक्टर की सिफारिश पर शराब के परमिट बनते थे. गृह विभाग का मानना है कि शराब पीने वाले के पास उसके मुताबिक आमदनी भी होनी चाहिए, ताकि उसके परिवार पर बुरा असर न पडे़.

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