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एक देश एक टैक्स...GST से खत्म हो गए ये 17 तरह के टैक्स

GST लागू होने के बाद वस्तुओं एवं सेवाओं पर केवल तीन तरह के टैक्स वसूले जाएंगे. पहला सीजीएसटी, यानी सेंट्रल जीएसटी (सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स), जो केंद्र सरकार वसूलेगी.

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अमित कुमार दुबे
  • नई दिल्ली,
  • 30 जून 2017,
  • अपडेटेड 12:20 AM IST

GST लागू होने के बाद अब वस्तुओं एवं सेवाओं पर केवल तीन तरह के टैक्स वसूले जाएंगे. पहला सीजीएसटी, यानी सेंट्रल जीएसटी (सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स), जो केंद्र सरकार वसूलेगी. दूसरा एसजीएसटी, यानी स्टेट जीएसटी (स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स), जो राज्य सरकार अपने यहां होने वाले कारोबार पर वसूलेगी. तीसरा होगा वह जो कोई कारोबार अगर दो राज्यों के बीच होगा तो उस पर आईजीएसटी, यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी (इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) वसूला जाएगा.

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आज से 1 जुलाई के बाद ये टैक्स होंगे खत्म

1. GST लागू होते ही सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी (केंद्रीय उत्पाद शुल्क),

2. सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी (केंद्रीय उत्पाद शुल्क)

3. एक्साइज ड्यूटी (medicinal and toilet preparation)

4. एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज (टैक्सटाइल और टैक्सटाइल प्रोडक्ट्स पर)

5. एडिशनल कस्टम ड्यूटी (सीवीडी)

6. स्पेशल एडिशन ड्यूटी ऑफ कस्टम (एसएडी)

7. सर्विस टैक्स (सेवा कर)

8. वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित सेस और सरचार्ज

9. स्टेट वैट

10. सेंट्रल सेल्स टैक्स

11. पर्चेज टैक्स

12. लग्जरी टैक्स

13. एंट्री टैक्स (ऑल फॉर्म)

14. एंटरटेनमेंट टैक्स (स्थानीय निकायों की ओर से नहीं लगाए गए)

15. विज्ञापन पर टैक्स

16. लॉटरी, सट्टेबाजी और जुए पर कर

17. स्टेट सेस और सरचार्ज

 

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