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पार्क स्ट्रीट गैंगरेप केस में तीन लोग दोषी करार

गैंगरेप के सभी आरोपियों को IPC की धारा 376 (2G), 120B, 323, 506 और 34 के तहत दोषी करार दिया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चिरंजीब भट्टाचार्य ने कहा कि दोषियों को शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी. इन आरोपों में अधिकतम उम्रकैद की सजा हो सकती है.

घटना पार्क स्ट्रीट इलाके में 5 फरवरी, 2012 को हुई थी घटना पार्क स्ट्रीट इलाके में 5 फरवरी, 2012 को हुई थी
BHASHA
  • कोलकाता,
  • 10 दिसंबर 2015,
  • अपडेटेड 9:59 PM IST

कोलकाता की एक अदालत ने महिला के साथ चलती कार में हुए गैंगरेप मामले में तीन लोगों को दोषी करार दिया. यह घटना पार्क स्ट्रीट इलाके में 5 फरवरी, 2012 को हुई थी. उसके बाद पीड़िता ने खुद अपनी पहचान उजागर कर दी. मार्च, 2015 में उसकी दिमागी बुखार से मौत हो गई.

वकील तमल मुखर्जी ने कहा कि सभी आरोपियों को IPC की धारा 376 (2G), 120B, 323, 506 और 34 के तहत दोषी करार दिया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चिरंजीब भट्टाचार्य ने कहा कि इनको शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी. इन आरोपों में अधिकतम उम्रकैद की सजा हो सकती है.

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मुख्य आरोपी अभी भी है फरार
उन्होंने बताया कि अदालत ने रूमन खान, नसीर खान और सुमित बजाज को इस गैंगरेप कांड का दोषी माना है. हालांकि पुलिस अभी तक मुख्य आरोपी कादर खान और एक अन्य आरोपी अली को गिरफ्तार नहीं कर सकी है. पुलिस उनकी अभी भी तलाश कर रही है.

चलती कार में हुआ था गैंगरेप
मौत से पहले पीड़िता ने बताया था कि पांच फरवरी 2012 को पॉश पार्क स्ट्रीट में स्थित एक नाइट क्लब के सामने से उसे अगवा करके चलती कार में गैंगरेप किया गया था. इसके बाद आरोपियों ने उसे नाइट क्लब से करीब दो किलोमीटर दूर फेंक दिया था.

परिजनों ने कहा- न्याय हुआ है
पीड़िता की बहन ने कहा कि अदालत के फैसले के बाद अब उसकी आत्मा को शांति मिलेगी. न्याय हुआ है. हम बहुत खुश हैं. यह उसके और उसके परिवार के लिए मुश्किल वक्त रहा है. रोते हुए पिता ने कहा कि फैसला सुनने के लिए बेटी जीवित होती तो उसे बहुत खुशी हुई होती.

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