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तीन तलाक: मुद्दा जायज सियासत नाजायज

तीन तलाक को रोकने के लिए मोदी सरकार की मुहिम अब चुनाव प्रचार के जुमले में तब्दील हो चुकी है, लेकिन इस सिलसिले में एक बड़ा सवाल छूट रहा है कि देश के सभी पर्सनल लॉ में औरतों के खिलाफ मौजूद है नफरत.

तीन तलाक तीन तलाक
दमयंती दत्ता
  • नई दिल्ली,
  • 14 फरवरी 2017,
  • अपडेटेड 3:42 PM IST

''तलाक, तलाक, तलाक!" इतना कहकर मुर्तजा फोन काट देता है और चार बच्चों की मां इशरत जहां के साथ अपनी 15 साल पुरानी शादी को तोड़ देता है. दुबई में रहने वाला पश्चिम बंगाल का यह कढ़ाईसाज अब नई बीवी और नई जिंदगी चाह रहा है. उसका कहना है, ''हम सेब खाते हैं, तो इसलिए क्या हम दूसरे फलों को पसंद करना बंद कर दें?" अजमल बशीर ने केरल में अपनी दस दिन पुरानी पत्नी को व्हाट्सऐप से तलाक देते हुए लिखा, ''दहेज या तलाक?" मध्य प्रदेश के सैयद अशहर अली वारसी ने आफरीन रहमान से अपनी शादी का रिश्ता तोडऩे के लिए स्पीड पोस्ट का इस्तेमाल किया. उत्तर प्रदेश के रिजवान अहमद ने अपनी 37 साल की पत्नी सायरा बानो को एक चिट्ठी में लिखा, ''तलाक, तलाक, तलाक."
ऐसी कहानियां आम हैं.

ये उन तमाम पुरुषों के बीच महज कुछ लोग हैं जिन्होंने 1937 के मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीया) कानून के तहत मिले ''अधिकार" का इस्तेमाल किया है. इस कहानी में अब एक नया मोड़ आ चुका है. मुस्लिम औरतों के भीतर बरसों से दबा गुस्सा सतह पर आ चुका है और वे इस कानून के खिलाफ  आगे आई हैं. अपने बुर्के उतारकर वे प्रेस के कैमरों में एकटक देख रही हैं, अदालती प्रक्रियाओं में हिस्सा ले रही हैं और उस परंपरा को चुनौती दे रही हैं जो उनके पतियों को एकतरफा तरीके से स्थायी तलाक देने का अधिकार सौंपती है जिसे तलाक-उल-बिद्दत या तीन तलाक कहते हैं.

जिन औरतों को उनके पतियों ने कभी गंभीरता से नहीं लिया, उन्हें पिछले साल पूरे देश को गंभीरता से लेना पड़ गया जब सुप्रीम कोर्ट में इस प्रथा के खिलाफ उनकी याचिका ने सबका ध्यान खींचा. यह इसलिए भी अहम हो गया था क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार भी इस चलन को खत्म करने की आवाज उठा रही थी. इसके बाद ''अभागी मुस्लिम औरतों" के हालात पर, उनके मांगे जा रहे अपने कानूनी दर्जे पर, मौलवियों के इनकार, कानून की सही व्याख्या, दूसरे मुस्लिम देशों में इसकी स्थिति और सभी समुदायों के निजी कानूनों के भीतर मौजूद स्त्री-द्वेष पर काफी तेज बहस छिड़ गई जो धीरे-धीरे समान आचार संहिता तक आ पहुंची और इस मुद्दे को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देखा जाने लगा. सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी से तीन तलाक पर दलीलें सुननी शुरू कर दी हैं, तो इस कानून की उलटी गिनती भी शुरू हो चुकी है.

बेटियां, मांएं और बहनें
''जिस तरह कन्या भ्रूणहत्या करने वाले हिंदुओं को जेल जाना पड़ेगा, वैसे ही मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर मेरी मुस्लिम बहनों ने क्या अपराध किया है कि कोई उनसे फोन पर कहता है ''तलाक तलाक तलाक" और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है?" पिछले साल 24 अक्तूबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए यह कहकर अचानक श्तीन तलाक्य पर हो रही बहस का दायरा फैला दिया, तो पूरे देश में हलचल मच गई. इससे पहले वे लखनऊ में विजयादशमी के मौके पर 11 अक्तूबर को इस पर बोल चुके थे. उन्होंने चैनलों को आगाह किया कि इसे ''हिंदू बनाम मुसलमान या बीजेपी बनाम अन्य" की शक्ल न दें और ''वोट बैंक के लोभ" के खिलाफ नेताओं को भी आगाह किया. उन्होंने कहा, ''बेटियों, मांओं और बहनों की रक्षा करनी होगी. इसमें धर्म आड़े नहीं आता."

मीडिया ने इसे हाथोहाथ लिया. क्या मोदी ने ऐसा कहकर समान आचार संहिता की ओर बढ़ते कदम का संकेत दे दिया था, जिसकी बात बीजेपी 1998 से ही अपने घोषणा-पत्रों में करती आ रही थी? सोशल मीडिया पर अचानक इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई और सवाल किए जाने लगे कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को क्यों उछाला है. इसके बाद हैशटैग ट्रेंड करने लगाः वन नेशन वन लॉ. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआइएमपीएलबी) ने विरोध जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को इसमें दखल देने को कोई अधिकार नहीं. हिंदू कट्टरपंथियों का जवाब था, ''समान आचार संहिता का विरोध करने वालों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए."

केंद्रीय मंत्रियों ने लैंगिक न्याय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी तो उनके राजनैतिक विरोधियों ने सभी नागरिकों के ऊपर एक ही ''विचारधारा" को थोपने की उनकी ''मंशा" पर सवाल उठा दिया. इसके बाद भारत के विधि आयोग ने अपना सवालनामा सामने रखते हुए जनता को विमर्श में शामिल होने का न्योता दे डाला. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जान-बूझकर एक चुप्पी ओढ़े रखी और सात न्यायाधीशों की खंडपीठ गठित करने की मंशा का ऐलान कर दिया. यह कानून से जुड़े बुनियादी सवालों पर आने वाले एक सैलाब का संकेत था.

इंसाफ की सियासत
इस सवाल पर देश के भीतर छटपटाहट कायम है. उत्तर प्रदेश जिस तरह चुनावों की ओर बढ़ रहा है, तीन तलाक का मसला चुनाव प्रचार के जुमले में तब्दील होता जा रहा है. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 5 फरवरी को लखनऊ में चुनाव प्रचार के दौरान मांग की कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तीन तलाक पर अपना पक्ष साफ करें. उन्होंने कहा, ''औरतों का सम्मान होना चाहिए... मैं इसे सार्वजनिक रूप से कह रही हूं कि अखिलेशजी हों या राहुलजी, डिंपलजी हों या प्रियंकाजी... क्या वे तीन तलाक पर अपनी राय देंगे या फिर वे यह कहना चाह रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम औरतों के अधिकारों में फर्क है?" एक दिन बाद केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसी तर्ज पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के सामने पासा फेंका कि वे इस विवादास्पद मसले पर अपना पक्ष साफ करें. उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव के बाद केंद्र तीन तलाक को प्रतिबंधित करने का अहम कदम उठाने जा रहा है. उसी दिन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा, ''शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी का एक घोषित पक्ष रहा है और मामला जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आएगा, तब सरकार अपना पक्ष रखेगी."

अब देश के सामने एक चिंताजनक सवाल खड़ा हो गया हैः तीन तलाक को खत्म करने के पीछे मोदी सरकार के संकल्प की वजह क्या है? यह उसकी कानूनी तिकड़म है या फिर कोई सियासी जंग? ऐसा इसलिए क्योंकि तीन तलाक और निजी कानूनों की जटिलता सियासत से कहीं आगे की चीज है. वारविक यूनिवर्सिटी में कानून के प्रोफेसर उपेंद्र बक्षी समझाते हैं कि संविधान में भारत को ''संप्रभु, समाजवादी, सेकुलर, जनतांत्रिक गणराज्य" कहा गया है, बावजूद इसके नागरिकों की निजी जिंदगी ऐसे विभिन्न कानूनों से संचालित होती है जो महिलाओं और समुदाय के भीतर गैरों के प्रति भेदभावपूर्ण है. वे कहते हैं, ''इसने एक ऐसा बुनियादी द्वंद्व सामने रख दिया, जिसका सामना देश को एक न एक दिन करना ही था."

कुछ लोगों की राय है कि सरकार तीन तलाक का इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने और यूपी चुनाव से पहले ध्रुवीकरण पैदा करने वाली बहस खड़ी करने के लिए कर रही है. मानवाधिकार नेटवर्क अनहद की सह-संस्थापक शबनम हाशमी कहती हैं, ''इस बहस के बीच मोदीजी से कोई नहीं पूछ रहा है कि आपने अब तक क्या दिया है. असहज सवाल पीछे छूट जाते हैं." वे कहती हैं कि पर्सनल कानून केवल मुसलमानों को ही प्रभावित नहीं करते. हर समुदाय में ऐसे समस्याग्रस्त कानून हैं. वे पूछती हैं, ''सरकार को अगर औरतों की इतनी ही चिंता है तो खाप पंचायतों और इज्जत के नाम पर की जाने वाली हत्याओं के खिलाफ कानून क्यों नहीं लाया जाता?"

नारीवादी वकील और मजलिस लीगल सेंटर, मुंबई की निदेशक क्रलेविया एग्नेस के अनुसार भारत में 1930 के दशक से यह बहस चली आ रही है. वे कहती हैं, ''हां, पर्सनल कानून पितृसत्तात्मक हैं" (देखें साक्षात्कारः महज पर्सनल कानूनों से मुक्ति से ही समाज नहीं सुधर पाएगा). वे यह भी कहती हैं, ''लेकिन आपको यह एहसास होना चाहिए कि सभी पर्सनल कानून बराबर प्रभावित नहीं हैं. अगर आपके समुदाय में कोई विशिष्ट नाइंसाफी हो रही है तो आप अदालत जाकर उसे दुरुस्त कर सकते हैं." संविधान सभा की बहस के दौरान तत्कालीन विधि मंत्री डॉ. वी.आर. आंबेडकर और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक समान संहिता का प्रस्ताव रखा था. हिंदू दक्षिणपंथियों ने इसका जमकर विरोध किया था, जिसके चलते आंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया था. एग्नेस कहती हैं, ''हकीकत यह है कि महिलाओं के अधिकार हमेशा बहाना होते हैं." आंबेडकर के लिए बहाना यह था कि सारे हिंदुओं को एक श्रेणी में ला दिया जाए; मोदी का एजेंडा है कि मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जाए. वे कहती हैं, ''विडंबना यह है कि मोदी ने खुद अपनी पत्नी को छोड़ा. उनके लिए तो उनके पास बहाने को आंसू नहीं हैं, लेकिन मुस्लिम औरतों के लिए अचानक उनके दिल में खूब सहानुभूति पैदा हो रही है."

क्या यह वक्त सही है?
सुप्रीम कोर्ट में इस दौरान एक अलग ही माहौल चल रहा है. संगमरमरी गलियारों के आरपार अदालत के कमरों में मुखर न्यायविदों की आवाजें गूंज रही हैं, जो पर्सनल कानूनों और केंद्र की निष्क्रियता के बीच भ्रम के चलते बढ़ रहे मामलों पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं. अक्तूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट संख्या 10 में जब जस्टिस विक्रमजीत सेन की आवाज गूंजी तो जबरदस्त सन्नाटा फैल गया, ''ये क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? ये तो भयंकर भ्रम की स्थिति है." साल में तीसरी बार ऐसा हुआ था कि शीर्ष न्यायाधीशों ने निराश होकर हाथ खड़े कर दिए थे. सेन ने सॉलिसिटर जनरल पर सवाल दागा था, ''समान आचार संहिता का क्या हुआ? आप क्यों नहीं उसे बनाकर लागू करते हैं?"

कुछ दिनों के भीतर ही जस्टिस ए.आर. दवे और जस्टिस ए.के. गोयल की खंडपीठ ने प्रधान न्यायाधीश से अनुरोध किया कि मुस्लिम धार्मिक कानूनों को लिंग-निरपेक्ष बनाने के लिए एक विशेष खंडपीठ गठित की जाए, जो संविधान सक्वमत हो. खंडपीठ ने कहा, ''विवाह और उत्तराधिकार से जुड़े कानून धर्म का हिस्सा नहीं हैं. समय के साथ कानून को बदलना होता है." इसके बावजूद दिसंबर 2015 में मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर ने एक जनहित याचिका को सुनने से इनकार कर दिया था जिसमें मांग की गई थी कि अदालत सरकार या संसद को समान आचार संहिता बनाने का निर्देश देकर हस्तक्षेप करे. ठाकुर ने इसे ''विधायी मामला" और सामुदायिक मुद्दा करार दिया और कहा, ''खुद औरतों को चुनौती देने के लिए आगे आने दीजिए."

2016 में यही हुआ जब 15 साल की शादी, कई बार के हमले और जबरन गर्भपात झेल चुकी सायरा बानो तीन तलाक को चुनौती देने वाली देश की पहली मुस्लिम महिला बनीं. इस बहस के केंद्र में सवाल यह है कि क्या समान आचार संहिता एक ऐसा विचार है जिसका वक्त अब आ चुका है? राज्य नीति-निर्देशक तत्वों से संबंधित धारा 44 में संविधान कहता है, ''राज्य को पूरे देश में नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता लागू करने का प्रयास करना चाहिए." इसके पीछे प्रस्थापना यह है कि एक समान आचार संहिता ''भारतीयता" के बोध को और मजबूत करेगी तथा राष्ट्रीय एकता को सशक्त करेगी. बक्षी कहते हैं, ''लेकिन यह एक लक्ष्य है, अधिकार नहीं. इसमें अनुपालन की कोई प्रणाली और समय-सीमा नहीं है." धारा 44 इस बारे में कुछ नहीं कहती कि आखिर राज्य कब तक ''प्रयास" करेगा. करीब आठ  दशक बीत गए, जब पहली बार समान आचार संहिता की बात आई थी. बिना कुछ भी प्रदर्शित किए इतने लंबे समय तक ''प्रयास" करते रहना राज्य के लिए ज्यादा लंबी अवधि नहीं है? या फिर जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, अभी इसका वक्त नहीं आया? या फिर यह कि उस धारा को ही बदलने का समय आ चुका है ताकि खोखले दावों को समयबद्ध संकल्पों में तब्दील किया जा सके?

जमीनी आक्रोश
आम लोगों के लिए यह एक असाधारण समय है क्योंकि बदलाव की मांग वहीं से उठ रही है. तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाने के हक में मुस्लिम महिलाओं और पुरुषों के 50,000 से ज्यादा दस्तखत वाला मांगपत्र प्रधानमंत्री को भेजा जा चुका है. भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन (बीएमएमए) की सह-संस्थापक जकिया सोमान कहती हैं, ''मुस्लिम धार्मिक कानून आज प्रच्छन्न हितों वाले कुछ मुट्ठी भर मौलानाओं की जागीर बनकर रह गए हैं. हालात बदलने ही चाहिए. वे हमेशा औरतों को बाहर नहीं रख सकते." बीएमएमए ने मार्च 2015 में करीब 5,000 औरतों के बीच एक सर्वे किया था जिसका नाम था ''सीकिंग जस्टिस विदिन फैमिली." इसमें पता चला कि कुल 59 फीसदी तलाकशुदा मुस्लिम औरतें तीन तलाक का शिकार थीं और 92 फीसदी चाहती थीं कि इस पर रोक लगाई जाए.

सायरा बानो कहती हैं, ''मैं इंसाफ चाहती हूं ताकि अपनी जिंदगी जी सकूं." मई 2016 में ''छिछले तीन तलाक" को खत्म करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में डालने वाली रहमान इसे ''गलत और पक्षपातपूर्ण" कहती हैं. इशरत जहां, जिसके सिर से तलाक के बाद छत तक जा चुकी है और बच्चे भी, कहती हैं, ''मैं फोन पर तलाक मंजूर नहीं करती. मुझे इंसाफ  चाहिए. मैं अंत तक लड़ूंगी." अफशां बेगम ने अलीगढ़ के जिला जज 59 वर्षीय मोहम्मद जहीरुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखा है क्योंकि सिद्दीकी ने साल भर पहले उन्हें तलाक दे दिया था. उन्होंने लिखा है, ''मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करती हूं कि वे मेरे जैसी औरतों की मदद करें और तीन तलाक की परंपरा को खत्म करें जिसने असंख्य औरतों की जिंदगी तबाह की है." महाराष्ट्र के बारामती की 18 वर्षीया अर्शिया ने 23 अक्तूबर, 2016 को प्रधानमंत्री से अपील की थी. उनके पति काजिम बागवान ने दो साल बाद उन्हें और एक बच्चे को छोड़ दिया.
 
कानूनी रूप से विस्फोटक
मामला अकेले मुसलमान औरतों का नहीं है. सभी समुदायों के लोगों की ओर से सभी अदालतों में ऐसी याचिकाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है जिनमें वे भेदभाव करने वाले कानूनों को चुनौती दे रहे हैं. मसलन, दिल्ली के अलबर्ट एंथनी को लें जिन्होंने तलाक कानून की धारा 10 ए (1) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है जो ईसाई दंपती के लिए यह प्रावधान करता है कि आम सहमति से तलाक का आवेदन दाखिल करने के लिए कम से कम दो वर्ष तक अलग रहने की जरूरत है. हिंदुओं और पारसियों के मामले में एक साल अलग रहना आवेदन दाखिल करने के लिए काफी है. मई और अगस्त 2016 के बीच दो अलग-अलग फैसलों में अदालतों ने केरल के सबरीमाला मंदिर और मुंबई की हाजी अली दरगाह में औरतों के प्रवेश करने और पूजा करने के अधिकार को सही ठहराया था. दिसंबर 2015 में दिल्ली के एक कारोबारी की सबसे बड़ी बेटी सुजाता शर्मा ने एक हिंदू संयुक्त परिवार में संपत्ति का कर्ता होने का हक औरतों के पक्ष में जीता था.

इ सी तरह दो बहनों गुलरुख एम. गुप्ता और शिराज कॉन्ट्रैक्टर पटोदिया ने उन पारसी औरतों पर अपने माता-पिता और परिजनों के अंतिम संस्कार में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को चुनौती दी है, जो बिरादरी से बाहर शादी करती हैं. अमेरिका के लॉस एंजेलिस कम्युनिटी कॉलेज में अध्यापन कर चुकी मुंबई निवासी रोजान शर्मा 2012 से ही हिंदू माइनॉरिटी ऐंड गार्जियनशिप कानून के खिलाफ मुकदमा लड़ रही हैं जब उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया था और जबरन बेटे को साथ ले गया था. एचएमजी कानून में पिता को बच्चे का ''कुदरती अभिभावक" ठहराया गया है, इसलिए कानून उनके पक्ष में गया. सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2015 में शर्मा के तीन साल के बेटे का अंतरिम अभिभावकत्व उन्हें सौंपा और कहा कि पांच साल से कम बच्चे का ''कुदरती अभिभावक" उसकी मां है. शर्मा ने अपने ब्लॉग में लिखा है, ''मेरा मामला ऐतिहासिक है क्योंकि यह स्त्रियों से नफरत करने वाले इस समाज को दवा की एक खुराक जैसा है."

केंद्रीय विधि मंत्रालय के देश के धार्मिक कानूनों की व्याख्या करने का कार्यभार सौंपे जाने के बाद विधि आयोग ने 7 अक्तूबर, 2016 को 16 सवालों का एक सवालनामा तैयार करके परामर्श के लिए सार्वजनिक कर दिया था जिसमें देश के समस्त नागरिकों को नवंबर मध्य तक प्रतिक्रियाएं देने को आमंत्रित किया गया था. इसमें समान आचार संहिता के भीतर आने या न आने वाले विषयों पर सवाल हैं, यह पूछा गया है कि क्या संहिता को वैकल्पिक बनाया जाए या नहीं, मुसलमानों में तीन तलाक पर सवाल है, हिंदू महिलाओं के संपत्ति के अधिकार पर सवाल है, ईसाई औरतों के तलाक में समानता के अधिकार पर सवाल है, अंतरजातीय व अंतरधार्मिक शादियों समेत शादियों के अनिवार्य पंजीकरण वगैरह पर भी सवाल हैं. विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस बी.एस. चौहान कहते हैं, ''हम हर भारतीय को आमंत्रित करते हैं कि वह खुले दिमाग से हमारे सवालों को पढ़े और जवाब दे, संहिता के बारे में सोचने से पहले अपने देश को अच्छे से समझ ले." यह हालांकि कानूनी रूप से विस्फोटक काम है. वे कहते हैं, ''भारत विविध धर्मों का देश है और लोगों की धार्मिक आस्थाओं को बदलना इतना आसान नहीं है."

संविधान में कानून के समक्ष समानता के बुनियादी अधिकार (अनुच्छेद 14), मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने के अधिकार (अनुच्छेद 21), धर्म को मानने, अभ्यास करने और उसका प्रसार करने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25) की बात की गई है. जस्टिस चैहान कहते हैं, ''यही वह दायरा है जिसके भीतर आधुनिक भारतीय राज्य विभिन्न समुदायों की आस्थाओं और उनके कानूनों संबंधी दावों के बीच संतुलन कायम करने, समझौते करने और मध्यस्थता करने का संघर्ष कर रहा है." उनके दफ्तर में जनता की प्रतिक्रियाओं को जितनी गहनता से देखा जा रहा है, उतना ही ज्यादा वे अदालती फैसलों और कानूनों के व्यापक दायरे और विविधता से चकित हो रहे हैं. इसी सिलसिले में उनके सामने बॉम्बे हाइकोर्ट का एक फैसला आया, जिसमें मुसलमानों को 80 साल पुराने शरीया कानून को चुनने की आजादी दी गई थी जो तीन तलाक और बहुविवाह को नियंत्रित करता है.

ऐसा ही एक और दिलचस्प मामला सामने आया हैरू एक साथ दो औरतों से शादी करने पर लोगों के लिए जेल की सजा का प्रावधान है लेकिन गुजरात में मजिस्ट्रेट के समक्ष अगर केवल शाश्वत प्रेम का वादा कर दिया जाए (और एक वित्तीय अंडरटेकिंग समेत), तो पुरुष जेल से बच सकता है. ऐसा पुरुष और स्त्री के बीच एक मैत्री करार के माध्यम से वहां मुमकिन है. गोवा में पारिवारिक कानूनों के तहत हिंदुओं के लिए ''सीमित बहुविवाह" नाम की एक चीज मान्य है. हरियाणा और उत्तर-पूर्व के कई समुदायों समेत अन्यत्र बहुपति प्रथा आम है. हिंदू धार्मिक कानूनों में सगोत्र विवाह प्रतिबंधित है जिसने खाप पंचायतों द्वारा इज्जत के नाम पर की जाने वाली हत्या को जन्म दिया है. इन तमाम उदाहरणों से एक बात साफ है कि महिलाओं के खिलाफ भेदभाव तमाम धर्मों में गहरे और व्यापक स्तर पर मौजूद है. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू कहते हैं, ''सारे सामंती कानून अन्यायपूर्ण हैं." एग्नेस का कहना है कि बावजूद इसके लोगों को सारी समस्या मुस्लिम समुदाय में ही दिखती है. वे कहती हैं, ''अपनी बेटियों के अधिकारों के बारे में चिंता करने के बजाए लोग मुसलमानों पर उंगली उठाने में कुछ ज्यादा ही व्यस्त हैं."

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