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UP: तीन तलाक देने पर पंचायत ने लगाया 2 लाख का जुर्माना, दहेज लौटाने का भी फरमान

ट्रिपल तलाक पर जारी देशव्यापी चर्चा के बीच यूपी के संभल में एक पंचायत ने बड़ा फैसला सुनाया है. पंचायत ने तीन बार तलाक बोलकर पत्नी को तलाक देने वाले एक शख्स पर 2 लाख का जुर्माना लगाया है.

तीन तलाक देने पर 2 लाख का जुर्माना तीन तलाक देने पर 2 लाख का जुर्माना
जावेद अख़्तर/BHASHA
  • संभल, यूपी ,
  • 12 जून 2017,
  • अपडेटेड 3:37 PM IST

ट्रिपल तलाक पर जारी देशव्यापी चर्चा के बीच यूपी के संभल में एक पंचायत ने बड़ा फैसला सुनाया है. पंचायत ने तीन बार तलाक बोलकर पत्नी को तलाक देने वाले एक शख्स पर 2 लाख का जुर्माना लगाया है. साथ ही उसे अपनी बीवी को मेहर के रूप में 60 हजार रुपये देने का आदेश दिया गया है.

पश्चिमी यूपी के संभल में तुर्क समुदाय की पंचायत ने रविवार को ये फैसला लिया. इसके लिए इलाके के 52 गांव के लोगों ने एक मदरसे में पंचायत का आयोजन किया था.

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दरअसल, 45 साल के एक शख्स की शादी करीब 10 दिन पहले ही 22 साल की युवती के साथ हुई थी. शादी के तुरंत बाद दोनों के बीच अनबन हो गई. इसके बाद शौहर ने तीन बार तलाक बोलकर अपनी पत्नी को मायके जाने का आदेश दिया.

बेटी को तलाक मिलने के बाद लड़की के परिवारवालों ने पंचायत में इसकी शिकायत की. पीड़ित परिवार की शिकायत पर पंचायत ने समुदाय के 52 गांवों से लोगों को जमा किया और आरोपी शख्स पर दो लाख का जुर्माना लगाने का फैसला लिया. साथ ही उसे 60 हजार की मेहर की रकम भी महिला को देने का आदेश दिया गया. इसके अलावा देहज में मिला सामान भी लड़की के घरवालों को लौटाने का आदेश पंचायत ने दिया.

दरअसल, देशभर में ट्रिपल तलाक को लेकर चल रही बहस के बीच इलाके के तुर्क समुदाय ने एक साथ तीन तलाक देने पर बैन लगाया था. इससे पहले समुदाय ने शादियों में ज्यादा दहेज की मांग पर भी रोक लगाई थी.

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