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बंसल रिश्‍वत मामला: 'कुसुम' फेम अनुज को दो दिन में CBI के सामने सरेंडर करने के निर्देश

विशेष सीबीआई न्यायाधीश गुरदीप सिंह ने टीवी एक्टर अनुज सक्सेना की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें दो दिन में सीबीआई के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया.

अनुज सक्सेना अनुज सक्सेना
BHASHA
  • नई दिल्ली,
  • 06 अक्टूबर 2016,
  • अपडेटेड 2:31 PM IST

एक विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में टीवी कलाकार अनुज सक्सेना को दो दिन में सीबीआई के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया है. बता दें कि इस मामले में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में महानिदेशक रहे बंसल का पूरा परिवार आत्महत्या कर चुका है.

विशेष सीबीआई न्यायाधीश गुरदीप सिंह ने 'एल्डर फार्मास्यूटिकल' के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अनुज सक्सेना की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.

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अदालत ने सक्सेना की यह दलील अस्वीकार कर दी कि अगर सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया तो उनका भी बंसल जैसा हाल होगा, जिन्होंने अपने पूरे परिवार ने खुदकुशी कर ली थी. बंसल कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में महानिदेशक थे.

अग्रिम जमानत याचिका में सक्सेना के वकील ने दावा किया, 'अगर मैं (सक्सेना) हिरासत में रहूंगा तो मेरी स्थिति बंसल जैसी हो जाएगी. कृपया मुझे गिरफ्तारी से छूट दी जाए. मैं जांच में सहयोग करूंगा'.

इस पर अदालत ने कहा, 'इस मामले में अन्य लोग भी हिरासत में हैं. क्या किसी ने खुदकुशी की? हर किसी का मामला हर व्यक्ति के हिसाब से अलग होता है. सीबीआई इसका ख्याल रखेगी'.

कार्यवाही के दौरान, सीबीआई ने राहत की मांग वाली सक्सेना की याचिका का विरोध किया और कहा कि उनसे हिरासत में पूछताछ की जानी है. पब्लिक प्रोसेक्यूट केपी सिंह ने कहा, 'पहले उन्हें आत्मसमर्पण करने दीजिए'. उन्होंने कहा कि कलाकार के खिलाफ आरोप गंभीर हैं.

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सीरियल्स 'कुसुम' और 'कुमकुम ' में भूमिका निभाने वाले सक्सेना ने राहत की मांग करते हुए कहा कि उनका इस मामले से सीधा कोई संबंध नहीं है.

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