Advertisement

उबर मामला: कैब ड्राइवर के खिलाफ आरोप तय

दिल्ली में बीते पांच दिसंबर को एक महिला के साथ रेप करने के आरोपी उबर टैक्सी कंपनी के ड्राइवर के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आरोप तय कर दिए. इस बीच आरोपी ने नया नाटक करते हुए न्यायालय के आदेश पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया.

aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 13 जनवरी 2015,
  • अपडेटेड 12:42 AM IST

दिल्ली में बीते पांच दिसंबर को एक महिला के साथ रेप करने के आरोपी उबर टैक्सी कंपनी के ड्राइवर के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आरोप तय कर दिए. इस बीच आरोपी ने नया नाटक करते हुए न्यायालय के आदेश पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया. बाद में आरोपी शिव कुमार यादव ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया और मामले की सुनवाई की मांग की.

Advertisement

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने आरोपी पर भारतीय दंड संहिता के तहत दुष्कर्म, अपहरण और आपराधिक धमकी देने के आरोप तय किए. न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के गवाहों का बयान दर्ज करने के लिए 15 जनवरी की तारीख तय की.

आरोपी 32 वर्षीय शिव कुमार यादव ने पांच दिसंबर को एक कामकाजी महिला के साथ अपनी टैक्सी में कथित तौर पर दुष्कर्म किया था. महिला उत्तर दिल्ली के इंद्रलोक में स्थित अपने घर वापस जाने के लिए टैक्सी किराये पर ली थी. न्यायालय में 24 दिसंबर को दाखिल 100 से अधिक पृष्ठों के आरोप-पत्र में पुलिस ने अभियोजन पक्ष के 44 गवाहों का हवाला दिया है.

इनपुट: आईएएनएस से...

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement