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UIDAI का आदेश, बिना 'आधार' भी मिलेंगी ये तीन जरूरी सेवाएं

यूआईडीएआई ने कहा है कि उसने इस तरह की रिपोर्टों को गंभीरता से लिया है, जिनमें यह कहा गया है कि आधार कार्ड नहीं होने की वजह से अस्पताल में भर्ती होने अथवा इलाज जैसी आवश्यक सेवाओं से वंचित रखा गया.

आधार कार्ड आधार कार्ड
सुरभि गुप्ता/BHASHA
  • नई दिल्ली,
  • 11 फरवरी 2018,
  • अपडेटेड 12:17 AM IST

आधार संख्या जारी करने वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का कहना है कि आधार संख्या नहीं होने पर भी आवश्यक सेवाओं का लाभ देने से मना नहीं किया जा सकता है. इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन मिलना, स्कूलों में एडमिशन और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने जैसी आवश्यक सेवाएं शामिल हैं.

यूआईडीएआई ने एक बयान में सरकारी विभागों और राज्य सरकारों से कहा है कि वह यह सुनिश्चित करें कि आधार संख्या नहीं होने पर आवश्यक सेवाओं और लाभ के वास्तविक लाभार्थी को उसका लाभ लेने से मना नहीं किया जाए, इनमें चाहे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन मिलना, स्कूलों में प्रवेश मिलना, अस्पताल में एडमिट होना और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाए जाने जैसी आवश्यक जरूरतें शामिल हैं.

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ताकि असली लाभार्थी को ना हो नुकसान

बयान के मुताबिक इस संबंध में यूआईडीएआई द्वारा 24 अक्टूबर 2017 को जारी उसके परिपत्र का पालन किया जाना चाहिए और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आधार के अभाव में असली लाभार्थी को उसके लाभ से वंचित नहीं किया जाए.

UIDAI ने दिखाई गंभीरता

यूआईडीएआई ने कहा है कि उसने इस तरह की रिपोर्टों को गंभीरता से लिया है, जिनमें यह कहा गया है कि आधार कार्ड नहीं होने की वजह से अस्पताल में भर्ती होने अथवा इलाज जैसी आवश्यक सेवाओं से वंचित रखा गया.

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