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तिरंगे के अपमान के मामले में उमा भारती को मिली क्लीन चिट

भोपाल की एक अदालत ने तिरंगे के अपमान के एक पुराने मामले में गुरुवार को बीजेपी की वरिष्ठ नेता एवं केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा सफाई मंत्री उमा भारती को ‘क्लीन चिट’ दे दी.

उमा भारती उमा भारती
aajtak.in
  • भोपाल,
  • 17 अप्रैल 2015,
  • अपडेटेड 3:32 PM IST

भोपाल की एक अदालत ने तिरंगे के अपमान के एक पुराने मामले में गुरुवार को बीजेपी की वरिष्ठ नेता एवं केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा सफाई मंत्री उमा भारती को ‘क्लीन चिट’ दे दी.

भोपाल के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (सीजेएम) पंकज सिंह महेश्वरी की कोर्ट में उमा स्वयं उपस्थित हुई थीं. उन पर कांग्रेस नेता एवं वकील दीपचंद यादव ने 2004 में हुबली से जलियांवाला बाग की ‘तिरंगा यात्रा’ के दौरान राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का प्रकरण इसी अदालत में 17 सितंबर 2004 में दर्ज किया था.

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अपने इस परिवाद में यादव ने कहा था कि महाराष्ट्र सहित देश के कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले थे, तभी राजनीतिक उद्देश्य से उमा भारती ने हुबली से जलियांवाला बाग तक ‘तिरंगा यात्रा’ का आयोजन किया था. यात्रा के मंच पर उमा ने राष्ट्रीय ध्वज को तौलिए की तरह लपेट रखा था. इससे राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत वह राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की दोषी हैं.

सीजेएम महेश्वरी ने उमा के समक्ष दिए अपने फैसले में कहा है कि प्रकरण में पेश किए गए चित्रों आदि से यह साबित नहीं होता कि कार्यक्रम में उमा भारती ने जो राष्ट्रीय ध्वज लहराया था, उससे उसका अपमान हुआ है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के प्रावधानों के तहत दायर इस प्रकरण से उमा को मुक्त किया जाता है.

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इनपुटः भाषा

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