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नाराज केजरीवाल बोले- सोमनाथ को सरेंडर कर देना चाहिए, बन रहे हैं शर्मिंदगी की वजह

दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और AAP विधायक सोमनाथ भारती हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद गायब हो गए हैं! मंगलवार को दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए खाक छानती रही, वहीं अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी भारती से सरेंडर करने की अपील की है. सीएम ने ट्विटर पर लिखा कि सोमनाथ अब पार्टी के लिए शर्मिंदगी का कारण बन रहे हैं.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 23 सितंबर 2015,
  • अपडेटेड 7:07 PM IST

दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और AAP विधायक सोमनाथ भारती हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद गायब हो गए हैं! मंगलवार को दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए खाक छानती रही, वहीं अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी भारती से सरेंडर करने की अपील की है. सीएम ने ट्विटर पर लिखा कि सोमनाथ अब पार्टी के लिए शर्मिंदगी का कारण बन रहे हैं.

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सीएम केजरीवाल ने बुधवार सुबह ट्विटर पर लिखा, 'सोमनाथ को सरेंडर कर देना चाहिए. वह क्यों भाग रहे हैं? वह जेल जाने से क्यों डर रहे हैं? अब वह पार्टी और अपने परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बन रहे हैं. उन्हें पुलिस के साथ सहयोग करना चाहिए.'

सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने केजरीवाल के ट्वीट पर उनका आभार जताया है. जाहिर तौर पर केजरीवाल के इस ट्वीट से यह बात लगभग साफ हो गई है कि पार्टी ने खुद को सोमनाथ भारती के घरेलू मामले से अलग कर लिया है. ऐसे में सोमनाथ भारती के लिए मुश्कि‍लें और बढ़ सकती हैं.

गौरतलब है कि मंगलवार को हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पहुंची, लेकिन सोमनाथ अपने घर पर नहीं मिले. द्वारका पुलिस ने सोमनाथ के बारे में उनके भाई-बहन और दो संबंधियों से भी पूछताछ की.

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SC में मामला तय होने तक सरेंडर नहीं: सोमनाथ
इंडिया टूडे से एक्सक्लूसिव बातचीत में सोमनाथ ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से मामला तय नहीं हो जाता, वह सरेंडर नहीं करेंगे. उन्होंने कहा, 'बुधवार को मेरे वकील सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद ही मैं अगला कदम उठाऊंगा. दिल्ली पुलिस राजनीतिक दबाव में आकर मेरे खिलाफ काम कर रही है. उसका मुख्य उद्देश्य मुझे गिरफ्तार करके बदनाम करने का है.'

घरेलू हिंसा मामले में आरोपी AAP विधायक ने दिल्ली की स्थानीय अदालत के उस फैसले का विरोध करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्हें गिरफ्तार करने के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया गया था. इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक भी लगाई थी. इससे पहले उन्होंने जमानत के लिए द्वारका कोर्ट में अर्जी लगाई थी.

सोमनाथ भारती पर उनकी पत्नी लिपिका मित्रा ने घरेलू हिंसा समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं.

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