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कैबिनेट की मानवाधिकार संस्थाओं को मजबूत करने वाले ड्राफ्ट को मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक बैठक में मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2018 को मंजूरी दी गई. प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य देश में मानवाधिकारों का संरक्षण और प्रोत्साहन करना है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 04 अप्रैल 2018,
  • अपडेटेड 11:39 PM IST

केंद्र सरकार ने मानवाधिकारों के बेहतर संरक्षण एवं प्रोत्साहन और देश में मानवाधिकार संस्थाओं को मजबूत करने के लिए एक मसौदा विधेयक पर बुधवार को अपनी मंजूरी दे दी.

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक बैठक में मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2018 को मंजूरी दी गई. प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य देश में मानवाधिकारों का संरक्षण और प्रोत्साहन करना है.

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बयान में कहा गया है कि संशोधन विधेयक अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप होगा और यह देश में व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से जुड़े अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में होगा.

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इसमें कहा गया है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में संशोधन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोगों को उनकी स्वायत्ता, स्वतंत्रता और बहुलवाद के बारे में तथा मानवाधिकारों के प्रभावी संरक्षण के व्यापक कामकाज में पेरिस सिद्धांत का और अधिक अनुपालन करने वाला बनाएगा.

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