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अनलॉक-3 में खुलेंगे जिम, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे.सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य बड़े कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी.

लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध हटा लिया गया है (PTI) लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध हटा लिया गया है (PTI)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 30 जुलाई 2020,
  • अपडेटेड 8:45 AM IST

  • देशभर में नाइट कर्फ्यू हटाया गया
  • स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद

देशभर में कोरोना वायरस का प्रकोप अभी बना हुआ है. हालांकि सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसी क्रम में बुधवार को गृह मंत्रालय ने अनलॉक-3 का ऐलान किया. यह 1 अगस्त से लागू होगा. इससे पहले अनलॉक-2 की मियाद 31 जुलाई को खत्म हो रही है. अनलॉक-3 के तहत सरकार ने कई गाइडलाइंस जारी की हैं जिसमें बताया गया है कि क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा. आइए जानें अनलॉक-3 में किन गतिविधियों में रियायत मिलेगी और किन पर पाबंदी रहेगी.

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अनलॉक-3 में इस पर छूट

- नाइट कर्फ्यू हटाया गया. अब रात में आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा.

- योग संस्थान और जिम 5 अगस्त, 2020 से खुलेंगे, सरकार ने इसकी इजाजत दे दी है.

- सामाजिक दूरी का पालन करते हुए और हेल्थ प्रोटोकॉल को बनाए रखते हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने की अनुमति.

- वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों की अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है.

- राज्य के अंदर और राज्य के बाहर लोग आ-जा सकेंगे, सामान ले जाने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा. इस तरह के कार्यों के लिए अलग से अनुमति, अनुमोदन या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी.

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इन पर पाबंदी जारी रहेगी

- स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त, 2020 तक बंद रखने का आदेश.

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- मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे.

- सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य बड़े कार्यक्रमों पर रोक जारी.

- 31 अगस्त, 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा.

- कंटेनमेंट जोन में गतिविधियों की निगरानी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा कड़ाई से की जाएगी. इन क्षेत्रों में रोकथाम उपाय से संबंधित दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू किया जाएगा.

-65 साल से अधिक उम्र के लोगों, बीमार लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी. अगर कोई मेडिकल आवश्यकता हो तो बाहर जाने की छूट है. स्वास्थ्य मंत्रालय बाद में इस पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) जारी करेगा.

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गाइडलाइंस के अनुसार, इसका उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति आईपीसी की धारा 188 और अन्य प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 के प्रावधानों के अनुसार उत्तरदायी होगा.

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