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अनलॉक-3 में खुलेंगे जिम और योगा सेंटर, जरूरी होंगे ये नियम?

जिम में रोजाना वर्कआउट करने वालों की संख्या 40 से घटाकर 15 कर दी गई है, ताकि भीड़ ना बढ़े. वर्कआउट पर आने से पहले जिम में अपॉइंटमेंट लेना आवश्यक होगा. साथ ही टाइम फिक्स होने के बाद आप दूसरे ग्रुप के साथ वर्कआउट नहीं कर पाएंगे.

जिम में जरूरी होंगे ये नियम (फोटो-आजतक) जिम में जरूरी होंगे ये नियम (फोटो-आजतक)
सुशांत मेहरा
  • नई दिल्ली,
  • 31 जुलाई 2020,
  • अपडेटेड 3:14 PM IST

  • 5 अगस्त से खुलेंगे जिम और योगा इंस्टीट्यूट्स
  • सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना प्राथमिकता

केंद्र सरकार ने अनलॉक-3 को लेकर नई गाइडलाइन जारी की हैं. दिल्ली में अनलॉक-3 के तहत सरकार ने 5 अगस्त से जिम और योगा इंस्टीट्यूट्स खोलने की इजाजत दी है. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि ओनर्स और ट्रेनर जिम के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे करेंगे? जिम में किसी प्रकार से संक्रमण ना फैले, इसको लेकर भी खास इंतजाम किये जा रहे हैं. जिम मालिक जीत सिंह कहते हैं कि सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए जिम में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना उनकी प्राथमिकता होगी.

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उन्होंने कहा कि जिम में रोजाना वर्कआउट करने वालों की संख्या 40 से घटाकर 15 कर दी गई है, ताकि भीड़ ना बढ़े. वर्कआउट पर आने से पहले जिम में अपॉइंटमेंट लेना आवश्यक होगा. साथ ही टाइम फिक्स होने के बाद आप दूसरे ग्रुप के साथ वर्कआउट नहीं कर पाएंगे.

जिम मालिक ने आगे बताया कि एक ग्रुप के एक्सरसाइज करने के बाद, 20 मिनट के लिए जिम को सैनिटाइज किया जाएगा. उसके बाद ही जिम के अंदर दूसरे ग्रुप को आने की इजाजत दी जाएगी. जिम के अंदर रखी किसी भी मशीन को छूने से पहले अपने हाथों को सैनिटाइजर से साफ करना होगा. इसके बाद ही आप मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं या वर्कआउट जारी रख सकते हैं.

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बता दें, लॉकडाउन की शुरुआत के साथ ही दिल्ली और देश भर के तमाम जिम और योगा सेंटर को बंद कर दिया गया था. अनलॉक-2 तक किसी भी जिम या योगा सेंटर को खोलने की इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन अब दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के मामले घट रहे हैं उसके मद्देनजर केंद्र सरकार की तरफ से अनलॉक-3 में जिम खोलने की इजाजत दी गई है.

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