Advertisement

उन्नाव रेप पीड़िता को मिली एम्स से छुट्टी, सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली में ही रहेगी

उन्नाव रेप केस की पीड़िता को मंगलवार देर रात एम्स अस्पताल से छुट्टी मिल गई. तीस हजारी कोर्ट के आदेश के अनुसार पीड़िता के रहने का इंतजाम अगले 7 दिनों के लिए एम्स के ट्रामा सेंटर हॉस्टल किया गया है. दरअसल, पीड़िता के परिवार वालो ने कोर्ट से कहा था कि उनकी जान को उनके गांव में खतरा है, लिहाजा अपनी सुरक्षा के मद्देनजर वे दिल्ली में ही रहना चाहते हैं.

उन्नाव रेप पीड़िता को 5 अगस्त को एम्स में भर्ती किया गया था (फोटो-एएनआई) उन्नाव रेप पीड़िता को 5 अगस्त को एम्स में भर्ती किया गया था (फोटो-एएनआई)
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 25 सितंबर 2019,
  • अपडेटेड 2:57 PM IST

  • एम्स से रेप पीड़िता को मिली छुट्टी
  • रायबरेली में हादसे के बाद एम्स में हुई थी भर्ती

उन्नाव रेप केस की पीड़िता को मंगलवार देर रात एम्स अस्पताल से छुट्टी मिल गई. तीस हजारी कोर्ट के आदेश के अनुसार पीड़िता के रहने का इंतजाम अगले 7 दिनों के लिए एम्स के ट्रामा सेंटर हॉस्टल किया गया है. दरअसल, पीड़िता के परिवार वालो ने कोर्ट से कहा था कि उनकी जान को उनके गांव में खतरा है, लिहाजा अपनी सुरक्षा के मद्देनजर वे दिल्ली में ही रहना चाहते हैं.

Advertisement

इस अपील के बाद मंगलवार को कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि दिल्ली में ही पीड़िता के रहने की व्यवस्था की जाए. इस दाैरान पीड़िता के साथ उसकी मां, दो बहनें और एक भाई भी यहां रहेंगे. इस मामले की अगली सुनवाई 28 सितम्बर को होगी.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अगस्त को उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता से जुड़े सभी पांच मामलों को दिल्ली ट्रांसपर कर दिया था. इस केस की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी, जो प्रतिदिन मामले की सुनवाई कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि 45 दिनों के भीतर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए.

28 जुलाई को दुष्कर्म पीड़िता की कार को ट्रक ने टक्कर मार दी थी. इस दुर्घटना में उसके दो रिश्तेदारों की मौत हो गई थी, वहीं पीड़िता और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

Advertisement

बता दें कि उन्नाव रेप केस मामले में पीड़िता के पिता को झूठे आर्म्स केस में फंसाने और पुलिस हिरासत में उनकी मौत के मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत अन्य के खिलाफ तीस हजारी कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं. पीड़िता ने इस मामले में आरोपी के लिए कठोरतम सजा की मांग की है.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement