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मायावती को SC से राहत, धर्म और जाति के आधार पर टिकट देने वाली याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया जारी है, इसलिए कोर्ट अभी मामले में दखल नहीं दे सकता है. यह याचिका भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य नीरज शंकर सक्सेना ने दायर की थी, याचिका में मायावती पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था.

मायावती को SC से राहत मायावती को SC से राहत
अहमद अजीम
  • नई दिल्ली,
  • 31 जनवरी 2017,
  • अपडेटेड 12:17 PM IST

धर्म और जाति के आधार पर टिकट बांटने पर बसपा सुप्रीमो मायावती को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मायावती के खिलाफ दाखिल की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया जारी है, इसलिए कोर्ट अभी मामले में दखल नहीं दे सकता है. यह याचिका भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य नीरज शंकर सक्सेना ने दायर की थी, याचिका में मायावती पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था.

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याचिकाकर्ता के द्वारा आरोप लगाया गया था कि बसपा के द्वारा धर्म के आधार पर वोट की अपील से चुनाव के प्रभावित होने का डर है, चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29ए में बसपा के खिलाफ कार्रवाई करें. याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 13 जनवरी के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से शिकायत पर विचार करने को कहा था.

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