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UP: महिलाओं के खिलाफ अपराध की ऑनलाइन दर्ज होगी शिकायत

यूपी पुलिस अब महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध पर कार्रवाई में कोई घालमेल नहीं कर सकेगी, क्‍योंकि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस पर अब पहले से कहीं अधिक दवाब होगा. दरअसल, यूपी पुलिस की वेबसाइट पर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की सूचना संकलन कर उस पर कार्रवाई करने की पहल की गई है.

यूपी पुलिस की वेबसाइट पर नया सेक्‍शन यूपी पुलिस की वेबसाइट पर नया सेक्‍शन
aajtak.in
  • लखनऊ,
  • 06 अप्रैल 2014,
  • अपडेटेड 5:16 PM IST

यूपी पुलिस अब महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध पर कार्रवाई में कोई घालमेल नहीं कर सकेगी, क्‍योंकि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस पर अब पहले से कहीं अधिक दवाब होगा. दरअसल, यूपी पुलिस की वेबसाइट पर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की सूचना संकलन कर उस पर कार्रवाई करने की पहल की गई है. इसके तहत डीजीपी आनंद लाल बनर्जी ने सूचनाओं पर कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस अफसरों की जवाबदेही भी तय कर दी है.

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जानकारी के मुताबिक, डीजीपी बनर्जी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर अपराध की सूचना प्राप्‍त करने के लिए यूपी पुलिस की वेबसाइट को माध्यम बनाया गया है. इस वेबसाइट के होमपेज पर सिटीजन सर्विसेज में 'रिपोर्ट क्राइम अगेंस्ट विमेन' लिंक भी जोड़ दिया गया है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति महिलाओं के विरूद्ध घटित होने वाले अपराध की सूचना, वीडियो और फोटो वेबसाइट पर अपलोड कर सकेगा.

कैसे करेगा काम
पुलिस महानिरीक्षक (तकनीकी सेवा) संदीप सालुंके की देखरेख में तैयार किए गए इस लिंक का मुख्य मकसद महिला अपराधों पर अंकुश लगाना है. वेबसाइट पर सूचनाएं अपलोड होने के बाद संबंधित पुलिस अपना उत्तरदायित्व निभाते हुए विधिक कार्रवाई करेगी. घटना पर पुलिस कार्रवाई के परिणाम को संबंधित जिला पुलिस द्वारा पुलिस वेबसाइट पर ही उक्त शिकायत के सामने अपलोड किया जाएगा. इससे शिकायतकर्ता को पुलिस कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक रूप से मिल जाएगी.

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वहीं, यदि शिकायतकर्ता कार्रवाई से संतुष्‍ट नहीं है तो वह वेबसाइट पर ही अपनी असंतुष्टि भी जाहिर कर सकेगा. डीजीपी एएल बनर्जी कहते हैं, 'इससे कार्रवाई में पारदर्शिता तो आएगी ही, घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई होने की सूचना मिलने से अपराधियों के मन में भय की भावना भी आएगी.

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