Advertisement

योगी सरकार का आदेश, पूर्व MLA और MLC नहीं कर सकेंगे सरकार के LOGO का इस्तेमाल

उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक (MLA) और पूर्व विधान परिषद सदस्य (MLC) अब नहीं कर सकेंगे, राज्य सरकार के प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल. सूबे की योगी सरकार ने इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित को पत्र लिखकर आदेश जारी किया है.

यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ
शिवेंद्र श्रीवास्तव
  • लखनऊ,
  • 01 जनवरी 2018,
  • अपडेटेड 2:35 PM IST

उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक (MLA) और पूर्व विधान परिषद सदस्य (MLC) अब नहीं कर सकेंगे राज्य सरकार के प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल. सूबे की योगी सरकार ने इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित को पत्र लिखकर आदेश जारी किया है.

सरकार द्वारा जारी आदेश में साफ तौर पर लिखा गया है कि प्रदेश के पूर्व विधायक और पूर्व एमएलसी अपने लेटर पर यूपी सरकार के लोगो का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. विधानसभा अध्यक्ष ने पत्र मिलते ही इस संबंध में पूर्व एमएलए और पूर्व एमएलसी के लोगो इस्तेमाल पर रोक लगाते हुए आदेश जारी कर दिया है.

Advertisement

विधायक और एमएलसी ही नहीं बल्कि सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भी अब यूपी सरकार के सरकारी चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. बता दें कि विधायक और मंत्री अपने पद पर रहते हुए प्रतीक चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक नहीं है. ये आदेश सिर्फ पूर्व एमएलसी और विधायकों और पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्री के लिए हैं.

दरअसल सूबे में राज्य सरकार के प्रतीक चिंहों का दुरुपयोग होने से रोकने के लिए ये आदेश जारी किया है. अभी तक पूर्व विधायक, पूर्व विधान परिषद सदस्य अपने लेटर पैड में सरकारी प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन अब इस आदेश के बाद अपने लेटर पैठ में राज्य के प्रतीक चिंह का प्रयोग नहीं कर सकेंगे.  

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement