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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग पर होगी वोटिंग, प्रक्रिया पूरी

अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (प्रतिनिधि सभा) ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया को वोट करने के लिए औपचारिक रूप दे दिया है.

डोनाल्ड ट्रंप (फाइल फोटो) डोनाल्ड ट्रंप (फाइल फोटो)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 31 अक्टूबर 2019,
  • अपडेटेड 12:08 AM IST

  • प्रतिनिधि सभा ने महाभियोग की प्रक्रिया को वोट करने के लिए औपचारिक रूप दे दिया
  • ट्रंप पर भ्रष्टाचार के मामले की जांच के लिए यूक्रेन पर दबाव डालने का आरोप

अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (प्रतिनिधि सभा) ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया को वोट करने के लिए औपचारिक रूप दे दिया है. समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक, अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति ट्रंप की मुसीबत को बढ़ाते हुए उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया को वोट करने के लिए औपचारिक रूप दे दिया है.

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ट्रंप पर अपने प्रतिद्वंद्वी जो बाइडेन और उनके बेटे के खिलाफ यूक्रेनी गैस कंपनी बुरिश्मा में निराधार भ्रष्टाचार के मामले की जांच के लिए यूक्रेन पर दबाव डालने का आरोप है. इससे पहले ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो गई थी. अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पलोसी ने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के घोषणा की.

क्या है आरोप

ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोदीमीर जेलेंस्की पर दबाव बनाया कि वह ट्रंप के डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंद्वी जो बाईडन और उनके बेटे के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच शुरू करें. हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इन आरोपों से साफ इनकार किया है. ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया निचले सदन में पूरी हो जाती है तब भी रिपब्लिकन के बहुमत वाले सीनेट से पास होना मुश्किल है. डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति के पद से हटाने के लिए 20 रिपब्लिकन सांसदों की जरूरत होगी, जो अपने राष्ट्रपति का ही विद्रोह करें.

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अमेरिका में महाभियोग की प्रक्रिया

अमेरिका के संघीय सरकार की द्विसदनीय विधायिका को अमेरिकी कांग्रेस कहते हैं. सीनेट (Senate) और प्रतिनिधि सभा (House of Representatives) इसके दो सदन हैं. अमेरिका के संविधान के अनुसार प्रतिनिधि सभा में बहुमत के बाद राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है. राष्ट्रपति के अलावा असैन्य अधिकारी या फिर प्रांतीय सरकार के खिलाफ भी महाभियोग लाया जा सकता है. इनमें से किसी पर भी महाभियोग तब लाया जाता है जब उन पर देशद्रोह, घूस या फिर किसी बड़े अपराध में शामिल होने का शक हो.

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