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यूपी: गाजियाबाद में शराब माफिया पर कसा शिकंजा, 6 करोड़ की संपत्ति जब्त

पुलिस के मुताबिक गेस्ट हाउस की कीमत करीब 6 करोड़ रुपये है. शराब माफिया रवि ने अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति से गेस्ट हाउस बनाया था, इसलिए प्रशासन ने इसे जब्त कर लिया है.

शराब माफिया का गेस्ट हाउस सील करती पुलिस (फोटो-अरविंद ओझा) शराब माफिया का गेस्ट हाउस सील करती पुलिस (फोटो-अरविंद ओझा)
अरविंद ओझा/कुमार अभिषेक
  • गाजियाबाद/लखनऊ,
  • 08 मई 2020,
  • अपडेटेड 6:13 PM IST

  • अवैध शराब की तस्करी करता था रवि नाम का शख्स
  • जब्त गेस्ट हाउस की कीमत करीब 6 करोड़ रुपये है

उत्तर प्रदेश में शराब माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है. गाजियाबाद पुलिस ने शराब माफिया पर शिकंजा कसते हुए कुल 6 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है और उसे सील कर दिया है.

पुलिस के मुताबिक गाजियाबाद में रवि नाम के शख्स ने अवैध शराब की तस्करी के जरिये अब तक कई करोड़ की संपत्ति बना ली थी.

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गाजियाबाद के मोदीनगर में गैंगस्टर अपराधी और शराब माफिया रवि के गेस्ट हाउस को जब्त कर लिया गया है. पुलिस ने उसकी आलीशान कोठी भी सील कर दी है.

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पुलिस के मुताबिक गेस्ट हाउस की कीमत करीब 6 करोड़ रुपये है. शराब माफिया रवि ने अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति से गेस्ट हाउस बनाया था, इसलिए प्रशासन ने इसे जब्त कर लिया है. रवि पर गाजियाबाद में 24 मामले दर्ज हैं. उस पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया है.

शराब की काला बाजारी पर जुर्माना

उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग ने शराब की काला बाजारी या ब्लैक में बेचे जाने पर भारी जुर्माना और दुकानें सील करने का आदेश जारी किया है.

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आबकारी विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि अगर एमआरपी से ज्यादा दर पर शराब बेची गई तो पहली बार में 75 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा. दूसरी बार पकड़े जाने पर यह जुर्माना डेढ़ लाख का होगा और अगर तीसरी बार भी काला बाजारी या ब्लैक में शराब बेची गई तो दुकान का लाइसेंस निरस्त होगा और दुकान सील हो जाएगी.

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