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उत्तराखंड हाई कोर्ट का आदेश, सील होंगी 6 और विधानसभा क्षेत्रों की EVM

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सोमवार को राज्य के 6 और विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम मशीन को सील करने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने कहा है कि 48 घंटे के भीतर सभी ईवीएम को सील कर दिया जाए. ईवीएम को लेकर मिली शिकायतों के बाद हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है.

हाई कोर्ट ने दिए ईवीएम सील करने के आदेश हाई कोर्ट ने दिए ईवीएम सील करने के आदेश
राहुल सिंह
  • नैनीताल,
  • 01 मई 2017,
  • अपडेटेड 7:12 PM IST

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सोमवार को राज्य के 6 और विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम मशीन को सील करने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने कहा है कि 48 घंटे के भीतर सभी ईवीएम को सील कर दिया जाए. ईवीएम को लेकर मिली शिकायतों के बाद हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है.

नैनीताल स्थित हाई कोर्ट ने मसूरी, राजपुर, रायपुर, रानीपुर, हरिद्वार ग्रामीण और प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्रों के ईवीएम मशीन को सील करने का आदेश दिया है. यह आदेश जस्टिस सर्वेश कुमार गुप्ता ने दिया है. इस मामले में सभी राजनीतिक दलों से 6 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा गया है.

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इससे पहले विकासनगर विधानसभा की सभी ईवीएम सील करने का आदेश दिया गया था. कांग्रेस उम्मीदवार नवप्रभात की याचिका पर हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया था. दरअसल विकासनगर विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नवप्रभात बीजेपी के मुन्ना सिंह से चुनाव हार गए थे.

इसके बाद नवप्रभात ने ईवीएम को लेकर शिकायत की थी. हाई कोर्ट ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए पहले चुनाव आयोग और बीजेपी प्रत्याशी को नोटिस भी भेजा था. यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दूसरी विपक्षी पार्टियां काफी समय से ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ होने की बात कर रहे हैं. जिस वजह से इस मामले में हाई कोर्ट का यह आदेश काफी अहम माना जा रहा है.

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