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अहमदाबाद: VHP नेता प्रवीण तोगड़िया कोर्ट में हुए पेश, जमानत पर रिहा

1996 में केशुभाई पटेल कि सरकार को गिराने के लिये शंकरसिंह वाघेला के जरिए पक्ष के अंदर ही विधायकों को तोड़ने का काम किया जा रहा था. उस वक्त विधायकों को खजुराहो ले जाया गया था.

प्रवीण तोगड़िया (फाइल) प्रवीण तोगड़िया (फाइल)
रणविजय सिंह/गोपी घांघर
  • अहमदाबाद,
  • 05 जनवरी 2018,
  • अपडेटेड 5:44 PM IST

अहमदाबाद की मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने विश्व हिन्दू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया समेत 39 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. इसके बाद शुक्रवार को तोगड़िया कोर्ट में पेश हुए और यहां से जमानत पर रिहा हो गए. ये वारंट 1996 में भाजपा के असंतुष्ट नेताओं के जरिए अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में उस वक्त के मंत्री आत्माराम पटेल कि पिटाई करने ओर उनकी धोती निकालने के मामले में जारी किया गया था. 

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1996 में केशुभाई पटेल कि सरकार को गिराने के लिये शंकरसिंह वाघेला के जरिए पक्ष के अंदर ही विधायकों को तोड़ने का काम किया जा रहा था. उस वक्त विधायकों को खजुराहो ले जाया गया था. इसी के तहत शंकरसिंह गुट के लोगों का एक सम्मेलन अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में किया गया.

यहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता आत्माराम पटेल पर बीजेपी के कुछ नेताओं के जरिए हमला किया गया. इस मामले को गुजरात में धोतीकांड से भी जाना जाता है. उस वक़्त भाजपा के नेता जगरूपसिंह के जरिए एफ़आइआर दर्ज करवायी गयी थी. बाद में इस केस को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को ट्रान्सफर किया गया और चार्जशीट भी फाइल हो गयी थी.

उसी केस में आज इतने साल बाद कोर्ट के जरिए गैरजमानती वारंट जारी किया गया है. इस में प्रमुख आरोपी के तौर पर वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़‍िया समेत 39  लोग शामिल हैं. वॉरंट जारी होने के बाद तोगड़िया शुक्रवार को दोपहर दो बजे अहमदाबाद के मेट्रोपोलिटन कोर्ट में हाजिर हुए.

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