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What is NSA? क्या होता है रासुका जो प्रदर्शनकारियों पर लगाने की तैयारी

जानें- क्या है NSA यानी रासुका जिसका इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों पर लगाम लगाने के लिए किया जाएगा. 

जामिया में प्रदर्शन करते प्रदर्शनकारी (फाइल फोटो) जामिया में प्रदर्शन करते प्रदर्शनकारी (फाइल फोटो)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 22 दिसंबर 2019,
  • अपडेटेड 1:16 PM IST

  • 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान बना था राष्ट्रीय सुरक्षा कानून

  • रासुका केंद्र-राज्य को संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेने की शक्ति देता है

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के चलते देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं. कुछ प्रदर्शन CAA समर्थन में है और कुछ विरोध में. इन प्रदर्शन में कई लोगों की जान गई, हिंसा हुई और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा. ऐसे में सरकार प्रदर्शनकारियों पर लगाम लगाने के लिए उन पर रासुका लगाने की तैयार कर रही है. रासुका का मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (National security act NSA) है. इसमें हिरासत में लिए व्यक्ति को अधिकमत एक साल जेल में रखा जा सकता है. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

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क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA)

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980, देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित एक कानून है. यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को किसी भी संदिग्ध नागरिक को हिरासत में लेने की शक्ति देता है.

जानिए कब बना था ये कानून

देश में कई प्रकार के कानून बनाए गए हैं. ये कानून अलग-अलग स्थिति में लागू किए जाते हैं. इन्हीं मे से एक है रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून. 23 सितंबर, 1980 को इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान इसे बनाया गया था. ये कानून देश की सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित है. यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेने की शक्ति देता है.

किन नागरिकों को पकड़ा जा सकता है

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- अगर सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति उन्हें देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले कार्यों को करने से रोक रहा है तो उसे हिरासत में लिया जा सकता है.

-  यदि सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में उसके सामने बाधा खड़ी कर रहा है को वह उसे हिरासत में लेने का आदेश दे सकती है. इस कानून का इस्तेमाल जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, राज्य सरकार अपने सीमित दायरे में भी कर सकती है.

कितने महीने जेल में 

- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 (NSA) के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है. राज्य सरकार को यह सूचित करने की आवश्यकता है कि NSA के तहत एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है.

- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उनके खिलाफ आरोप तय किए बिना 10 दिनों के लिए रखा जा सकता है. हिरासत में लिया गया व्यक्ति उच्च न्यायालय के सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है लेकिन उसे मुकदमे के दौरान वकील की अनुमति नहीं है.

भीम आर्मी चीफ पर लगा था रासुका 

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर को कई महीने तक जेल में रखा गया था. वहीं इस कानून के तहत मणिपुर के पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेम को जेल में रखा गया था. सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करने पर उन्हें नवंबर 2018 में गिरफ्तार किया गया था. वह 133 दिन जेल में रहे थे.

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