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WhatsApp के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे दो यूजर्स, अदालत ने केंद्र से मांगा जवाब

याचिका में आरोप लगाया गया है कि व्हाट्सएप, फेसबुक इंक और फेसबुक इंडिया ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड ने नई प्राइवेसी पॉलिसी के तहत जो समझौता किया है, वो मैसेजिंग एप के यूजर्स के अधि‍कारों के साथ समझौता है.

व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर आपत्त‍ि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर आपत्त‍ि
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 30 अगस्त 2016,
  • अपडेटेड 9:41 AM IST

मैसेजिंग एप व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को हाई कोर्ट में चुनौती मिली है, जिसको लेकर अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. व्हाट्सएप ने पिछले दिनों फैसला लिया है कि वो अपने यूजर का डाटा पैरेंट कंपनी फेसबुक के साथ साझा करेगी. दो व्हाट्सएप यूजर्स ने कंपनी की इस नीति का विरोध किया है और कोर्ट में याचिका दी है.

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याचिका में आरोप लगाया गया है कि व्हाट्सएप , फेसबुक इंक और फेसबुक इंडिया ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड ने नई प्राइवेसी पॉलिसी के तहत जो समझौता किया है, वो मैसेजिंग एप के यूजर्स के अधि‍कारों के साथ समझौता है.

मंगलवार को हाई कोर्ट ने कहा है इस मामले में विस्तार से सुनवाई की जरूरत है और वो इस पर विचार करने को तैयार है. कोर्ट ने सभी संबंधित अधिकारियों को 14 सितंबर तक जवाब देने के लिए कहा है. नई पॉलिसी 25 सितंबर से लागू होने वाली है.

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