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दूसरी महिला से शादी की चाह में पत्नी को सुलाया मौत की नींद

यूपी के मुजफ्फरनगर के करौली थाना इलाके में अवैध संबंधों में पड़े एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. उसकी पत्नी दूसरी महिला के साथ उसके संबंधों का विरोध कर रही थी. मृतक महिला के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है. महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की जा रही है.

यूपी के मुजफ्फरनगर में हुई वारदात यूपी के मुजफ्फरनगर में हुई वारदात
मुकेश कुमार
  • मेरठ,
  • 15 जून 2017,
  • अपडेटेड 11:42 AM IST

यूपी के मुजफ्फरनगर के करौली थाना इलाके में अवैध संबंधों में पड़े एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. उसकी पत्नी दूसरी महिला के साथ उसके संबंधों का विरोध कर रही थी. मृतक महिला के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है. महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की जा रही है.

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जानकारी के मुताबिक, यह वारदात जिले के करौली पुलिस थाने के अधीन कैदी गांव में हुई. आरोपी अरूण कुमार ने एक लड़की के साथ उसके संबंधों का विरोध करने पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी. पत्नी के सामने ही आरोपी एक लड़की के साथ अवैध संबंध में था. पत्नी द्वारा बार-बार मना किए जाने से गुस्से में था. वह पत्नी को रास्ते से हटाकर दूसरी शादी करना चाहता था.

एसपी अजय सहदेव ने बताया कि मृतका के पिता की शिकायत के बाद आरोपी अरूण कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया. पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है. आरोप है कि अरूण दूसरी शादी करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. मृतिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

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पत्नी की हत्या में बच्चों की गवाही
इधर, दिल्ली की एक अदालत ने दो नाबालिग बच्चों की गवाही पर भरोसा जताते हुए एक व्यक्ति को अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी की हत्या करने का दोषी ठहराया है. इस व्यक्ति के बेटे और बेटी की गवाही के अलावा अदालत ने डीएनए रिपोर्ट और अपराध करने के बाद दोषी के फरार होने के आधार पर अपना फैसला सुनाया. सजा पर अभी फैसला सुनाया जाना है.

जूते के फीते से गला घोंटकर हत्या
अदालत ने प्रॉपर्टी डीलर का काम करने वाले दिल्ली निवासी भूपेंद्र को जूते के फीते से गला घोंटकर अपनी पत्नी की हत्या करने का दोषी ठहराया. हत्या के अपराध में व्यक्ति को अधिकतम मौत की सजा और न्यूनतम उम्रकैद की सजा सुनाई जा सकती है. अदालत ने दोषी व्यक्ति के बेटे और तीन में से एक बेटी की गवाही का जिक्र किया. इसमें हत्या का खुलासा है.

अवैध संबंध होने के शक में वारदात
उन्होंने कहा था कि उनका पिता अवैध संबंध होने के शक में उनकी मां के साथ आए दिन झागड़ा करता था. दोनों बच्चों ने अदालत को बताया कि उनका पिता उन्हें एक समारोह में छोड़ने के बाद उनकी मां को लेने घर गया, लेकिन वापस नहीं लौटा. भूपेंद्र और उसकी पत्नी की शादी को 16 साल हो गए थे. लेकिन इतने साल बाद भी उनमें भरोसा कायम नहीं हो सका.

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