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प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ाई, सरकार ने जीती कोर्ट में लड़ाई

दिल्ली सरकार का कहना है कि निजी स्कूलों ने अभिभावकों का खूब शोषण किया है और मनमानी फीस वसूली है. लेकिन इसके बाद वो ऐसा नहीं कर पाएंगे.

प्राइवेट स्कूल नहीं बढ़ा पाएंगे फीस प्राइवेट स्कूल नहीं बढ़ा पाएंगे फीस
कपिल शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 23 जनवरी 2017,
  • अपडेटेड 11:42 PM IST

निजी स्कूल अब बिना सरकार की मंजूरी के फीस नहीं बढ़ा पाएंगे. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को दिल्ली सरकार ने अपनी जीत करार दिया है. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस बात को दोहराया है कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल अगर सरकार को बिना बताए फीस बढ़ाएंगे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी.

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शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के मुताबिक पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान निजी स्कूलों ने अभिभावकों का खूब शोषण किया है और मनमानी फीस वसूली है. लेकिन अब सरकार ने व्यवस्था की है कि जो पैसा फीस के तौर पर वसूला गया है, उसे स्कूल पर ही खर्च करना होगा. लेकिन कई स्कूल इस फंड को डायवर्ट करते हैं और मुनाफा कमा रहे हैं.

सिसोदिया ने कहा कि सरकार की निजी स्कूलों से कोई दुश्मनी नहीं है और न ही सरकार ने कहा है कि स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकते, लेकिन बिना बात फीस बढ़ाना और सरकार की बिना इजाजत के बढ़ी हुई फीस वसूलना सरकार को बर्दाश्त नहीं है.

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दिल्ली सरकार ने ऐसे सभी स्कूलों से कहा है कि अगर वो फीस बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी कमाई का ऑडिट करवाएं और इसकी रिपोर्ट के बाद ही उन्हें सरकार की तरफ से फीस बढ़ाने की अनुमति मिलेगी.

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