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बिना इजाजत अश्लील WhatsApp ग्रुप में महिला को जोड़ा, एडमिन गिरफ्तार

मुंबई में पुलिस ने एक वॉट्सऐप ग्रुप के एडमिन को गिरफ्तार किया है. यहां जानें क्या है पूरा मामला.

प्रतीकात्मक फोटो प्रतीकात्मक फोटो
साकेत सिंह बघेल
  • नई दिल्ली,
  • 27 नवंबर 2018,
  • अपडेटेड 2:56 PM IST

मुंबई में पुलिस ने एक वॉट्सऐप ग्रुप के एडमिन को गिरफ्तार किया है. एडमिन पर आरोप है कि उसने बिना इजाजत एक महिला के मोबाइल नंबर को एक ऐसे वॉट्सऐप ग्रुप से जोड़ दिया था जहां अश्लील कंटेंट शेयर किया जाता था. प्राप्त जानकारी के मुताबिक भारत का ये पहला मामला है जब इस तरह आरोप में किसी की गिरफ्तारी हुई हो.

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NBT की खबर के मुताबिक, बंगाल में कारपेंटर का काम करने वाला मुश्ताक अली शेख (24) अब पुलिस हिरासत में है. मुश्ताक को एक महिला की छवि को नुकसान पहुंचाने के आरोप में IPC की विभिन्न धाराओं समेत IT ऐक्ट की 67 और 67-A के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है.

मुश्ताक की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सभी वॉट्सऐप ग्रुप्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स से कहा कि वे ध्यानपूर्वक वॉट्सऐप का इस्तेमाल करें. एडमिन ध्यान रखें कि वे किसे ग्रुप में जोड़ रहें और उसमें क्या पोस्ट हो रहा है.

क्या है पूरा मामला

इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मारुति शेल्के के मुताबिक, एक महिला ने शिकायत की थी कि उन्हें सितंबर के महीने में एक ग्रुप से जोड़ लिया गया था. इस ग्रुप का नाम 'Triple XXX' था. पहले महिला को लगा कि उनके किसी दोस्त ने मजाक किया है. बाद में उन्हें इस ग्रुप में अश्लील फोटोज और वीडियो नजर आने लगे. इसके बाद महिला ने मामले की शिकायत की.

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सीनियर इन्स्पेक्टर भारत भोइते के मुताबिक, शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने पता लगाया कि शेख का फोन नंबर पश्चिम बंगाल का है. पता चलते ही पुलिस की टीम पश्चिम बंगाल रवाना होने वाली थी, तभी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर की ओर से जानकारी दी गई कि शेख मुंबई में ही. इसके बाद आरोपी को सायन-धारावी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया.

पूछताछ के दौरान आरोपी ने माफी मांगा और कहा कि उसने गलती से महिला का नंबर जोड़ लिया था. उसे लगा कि ये नंबर उसके किसी रिश्तेदार का है और किसी ये भी नहीं मालूम कि शिकायकर्ता का नंबर उसके पास आया कैसे. फिलहाल पुलिस ने आरोपी के मोबाइल डेटा निकाले जाने के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया है.

हो सकती है इतनी सजा

IT ऐक्ट 2000 के तहत पहली बार इस अपराध में शेख को पांच वर्षों के लिए जेल जाना पड़ सकता है और दोबारा गलती दोहराने पर उसे सात वर्षों से ज्यादा के लिए जेल भेजा जा सकता है. साथ ही 10 लाख रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.

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