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ग्राहकों से एक्सट्रा चार्ज लेने के लिए BookMyShow-PVR पर केस दर्ज

BookMyShow और PVR ग्राहकों से ऑनलाइन मूवी टिकट बुकिंग के दौरान इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज को लेकर कंज्यूमर कोर्ट में केस दर्ज किया गया है.

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aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 15 मार्च 2019,
  • अपडेटेड 11:50 AM IST

मोबाइल या कम्प्यूटर के जरिए मूवी टिकट बुक करना काफी आसान होता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हर टिकट के साथ जो आप एक्सट्रा 'इंटरनेट हैंडलिंग फीस' दे रहे हैं वो क्या है? एक RTI में मिले जवाब से खुलासा हुआ है कि किसी भी प्लेटफॉर्म द्वारा मूवी टिकट के लिए अतिरिक्त इंटरनेट हैंडलिंग फीस वसूलने का प्रावधान RBI (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) ने नहीं किया है.

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द न्यूज मिनट की रिपोर्ट के मुताबिक, RBI में दाखिल एक RTI पर मिले जवाब से ये खुलासा हुआ है कि मूवी टिकट बुकिंग सर्विस उपलब्ध कराने वाले किसी भी प्लेटफॉर्म को ग्राहकों से एक्सट्रा हैंडलिंग फीस लेने का अधिकार नहीं है. ये RBI के मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) रेगुलेशन का उल्लंघन है. एमडीआर एक पेमेंट गेटवे फीस है जो व्यापारी द्वारा बैंक को डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए ग्राहक से पेमेंट लेने के लिए दिया जाता है.

RBI ने हैदराबाद स्थित 'फोरम अगेंस्ट करप्शन' के प्रेसिडेंट विजय गोपाल द्वारा दायर एक RTI क्वेरी के जवाब में कहा कि ये फीस इंटरनेट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए व्यापारियों द्वारा बैंको को दिया जाना है. लेकिन जब फिल्म टिकट की बात आती है, तो ये फीस अब ऑनलाइन टिकट बुकिंग पोर्टल्स द्वारा ग्राहकों को दिया जा रहा है, जै BookMyShow करता है.

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द न्यूज मिनट ने उदाहरण देते हुए इसे ऐसे समझाया है कि यदि आप BookMyShow से एक मूवी टिकट बुक करते हैं तो इसकी कीमत 157.82 रूपये होती है. जबकि अगर इसी टिकट को हैदराबाद एक मॉल में PVR पर खरीदें तो इसके लिए 138 रुपये का भुगतान करना पड़ता है. यानी पोर्टल इंटरनेट चार्जिंग शुल्क के रूप में 19.82 रुपये लेता है जिसमें बुकिंग शुल्क 16.80 रुपये और 3.02 रुपये इंटिग्रेटेड जीएसटी (IGST) शामिल है.

हममे से बहुत लोग लाइन में खड़े रहने की झंझट से बचने के लिए इस फीस को ध्यान नहीं देते लेकिन ये 16.80 रुपये BookMyShow द्वारा बैंको दिया जाना है, ना कि ग्राहकों को.

फोरम अगेंस्ट करप्शन ने BookMyShow और PVR के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आने वाले सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के खिलाफ हैदराबाद में एक कन्ज्यूमर कोर्ट का रुख किया मामले की सुनवाई 23 मार्च को होने की उम्मीद है.

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