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मिडिल फिंगर इमोजी हटाने के लिए WhatsApp को मिला लीगल नोटिस

WhatsApp को मंगलवार को दिल्ली के एक वकील के द्वारा कानूनी नोटिस भेजा गया है. ये नोटिस व्हाट्सऐप प्लेटफॉर्म पर मौजूद 'मिडिल फिंगर' इमोजी की वजह से भेजा गया है. वकील ने WhatsApp को 15 दिन के भीतर ऐप से इमोजी को हटाने के लिए कहा है. नहीं हटाए जाने की स्थिति में वकील ने कंपनी के खिलाफ सिविल या क्रिमिनल केस फाइल करने की बात कही है.

प्रतीकात्मक फोटो प्रतीकात्मक फोटो
साकेत सिंह बघेल
  • नई दिल्ली,
  • 27 दिसंबर 2017,
  • अपडेटेड 7:24 PM IST

WhatsApp को मंगलवार को दिल्ली के एक वकील के द्वारा कानूनी नोटिस भेजा गया है. ये नोटिस व्हाट्सऐप प्लेटफॉर्म पर मौजूद 'मिडिल फिंगर' इमोजी की वजह से भेजा गया है. वकील ने WhatsApp को 15 दिन के भीतर ऐप से इमोजी को हटाने के लिए कहा है. नहीं हटाए जाने की स्थिति में वकील ने कंपनी के खिलाफ सिविल या क्रिमिनल केस फाइल करने की बात कही है.

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आईएएनएस की खबर के मुताबिक, वकील का कहना है कि व्हाट्सऐप में मौजूद मिडिल फिंगर इमोजी अश्लील और अशिष्ट इशारा है जोकि भारत में अपमानजनक है. नोटिस में वकील ने कहा है कि, मिडिल फिंगर दिखाना ना केवल अपमानजनक है बल्कि आक्रामक, अश्लील और अशिष्ट इशारा है.

वकील ने नोटिस में कहा है कि, इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 354 और 509 के तहत भारत में किसी भी महिला को अश्लील, अशिष्ट, आक्रामक इशारे दिखाना एक अपराध है. इस तरह किसी भी व्यक्ति द्वारा एक अश्लील, आक्रामक, अश्लील इशारे का उपयोग गैरकानूनी है. आयरलैंड में भी क्रिमिनल जस्टिस (पब्लिक ऑर्डर) एक्ट, 1994 के सेक्शन 6 के तहत मिडिल फिंगर दिखाना अपराध है.

नोटिस में आगे कहा गया कि, इस तरह अपने ऐप में मिडिल फिंगर इमोजी पेश कर आप सीधे तौर पर अश्लील, अशिष्ट, आक्रामक इशारे को बढ़ावा दे रहे हैं.

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