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दिल्ली में नाइट कर्फ्यू: ई-पास के लिए अप्लाई करने का तरीका

aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 06 अप्रैल 2021,
  • अपडेटेड 7:31 PM IST
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कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ रहे हैं. इस पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू का एलान कर दिया है. ये कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू होगा.

दिल्ली में बढ़ते कोरोना के केस को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. इस कर्फ्यू सिर्फ जरूरी सेवा देने वालों या कोरोना की वैक्सीन लेने जाने वालों की रात में घूमने की इजाजत होगी. रात में जरूरी सेवा के लिए निकलने वालों को ई-पास की जरूरत पड़ेगी. 

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ये पास सिर्फ नाइट कर्फ्यू के लिए वैलिड होगी. दिन में घूमने के लिए इस पास की जरूरत नहीं पड़ेगी. यानी आप अगर सुबह 5 बजे के बाद और रात 10 बजे से घूमते हैं तो आपको पास की जरूरत नहीं होगी. यहां आपको दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के लिए ई-पास लेने का तरीका बता रहे हैं. 

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आपको बता दें ई-पास केवल जरूरी सर्विस देने वालों को ही जारी की जाएगी. इसके अलावा कोरोना की वैक्सीन लेने जाने वाले भी ई-पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ई-पास के ग्रोसरी, मीट, मिल्क या फूड सर्विस से जुड़े लोग, बैंक, एटीएम, इंश्योरेंस, मीडियाकर्मी, टेलीकॉम, आईटी, डिलीवरी, LPG, CNG, पेट्रोल पंप, प्राइवेट सिक्योरिटी, कोल्ड स्टोरेज से जुड़ें लोग अप्लाई कर सकते हैं.

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ई-पास के लिए आपको कंपनी की आईडी के साथ अपनी आईडी प्रूफ या बिजनेस लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी. इसके अलावा आपको मोबाइल नंबर की भी जरूरत पड़ेगी. 

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ई-पास लेने के लिए दिल्ली सरकार की वेबसाइट 'https://delhi.gov.in पर जाएं. साइट पर अप्लाई फॉर ई-पास के ऑप्शन पर क्लिक करें. यहां पर फॉर्म को भर लें. इसमें आपको मोबाइल नंबर और दूसरे जरूरी डिटेल्स भरने होंगे. 

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फिर आपको आईडी प्रूफ के फोटो अपलोड करने होंगे. फोटो का मैक्सिमम साइज 4MB तक होना चाहिए. फिर फॉर्म को सबमिट कर दें. आपको ePass Reference नंबर मिलेगा. इसे सेव कर लें. इससे एप्लीकेशन के स्टेटस को चेक किया जा सकता है. इसी ePass Reference नंबर की मदद से आप दिल्ली सरकार की साइट पर चेक कर सकते हैं कि आपके लिए पास जारी किया गया है या नहीं. 

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